उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान योजना की राशि 20 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दी है। अब 3 लाख रुपये तक आय वाले परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। जानिए आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की पूरी जानकारी।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीब परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाली बड़ी घोषणा की है। शादी अनुदान योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को अब 20,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है। इस योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता प्रदान करना है।
अब 3 लाख तक की आय वाले परिवार भी होंगे पात्र
पहले इस योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 वार्षिक आय वाले परिवारों को ही मिलता था, लेकिन अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ाकर ₹3 लाख वार्षिक आय तक कर दिया है। यानी अब अधिक परिवार इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
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सीमित आय सीमा के चलते घट रहे थे आवेदन
सरकार ने माना कि पुरानी आय सीमा बहुत सीमित थी, जिसके कारण बहुत कम आवेदन आ रहे थे। अधिकतर लोग “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” का लाभ ले रहे थे। अब दोनों योजनाओं में सुधार करके सरकार अधिक पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाने की कोशिश में है।
आवेदन करने की पात्रता और प्रक्रिया
जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे शादी की तारीख के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक आवेदन कर सकते हैं। पात्रता शर्तें:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- वधु की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों को ही इसका लाभ मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज: पहचान पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आय प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, वर-वधू की आयु से संबंधित प्रमाणपत्र और तस्वीरें।
जानिए कहां करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं। वहां “ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें, जाति वर्ग और आधार नंबर भरें, प्रमाणपत्र अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें। ऑफलाइन आवेदन भी तहसील या विकास खंड कार्यालयों में किया जा सकता है।
सरकार का कहना है कि इस बदलाव से गरीब परिवारों को बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग मिलेगा और समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।
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