सार

उत्तर प्रदेश में अवैध धर्म परिवर्तन मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कलीम सिद्दीकी एक्ट्रेस सना खान का निकाह कराने के बाद सुर्खियों में आए थे।

Who is Maulana Kaleem Siddiqui: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में NIA की स्पेशल कोर्ट ने अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा दी गई है। दोषियों में मौलाना कलीम सिद्दीकी मोहम्मद उमर गौतम समेत 10 लोगों को उम्रकैद हुई है। बता दें कि मामले की सुनवाई 10 सितंबर को हुई थी, जिसके बाद विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कौन है मौलाना सिद्दीकी?

मौलाना कलीम सिद्दीकी पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में फुलत का रहने वाला है। फुलत के अलावा आसपास के कई इलाकों पर उसके मदरसे चलते हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी ग्लोबल पीस सेंटर का अध्यक्ष होने के साथ ही जमीयत-ए-वलीउल्लाह ट्रस्ट का भी अध्यक्ष है। मौलाना कलीम को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मजहबी तकरीरों के लिए बुलाया जाता था।

मौलाना सिद्दीकी ने कराया एक्ट्रेस सना खान का निकाह

कलीम सिद्दीकी तब काफी सुर्खियों में आया, जब उसने TV एक्ट्रेस सना खान का निकाह कराया था। बता दें कि सना खान ने अपनी फिल्मी जिंदगी से तौबा करते हुए हमेशा-हमेशा के लिए इस्लामिक उसूलों पर चलने का फैसला किया था। इसके बाद सना खान ने गुजरात के एक मुफ्ती अनस सैयद से निकाह किया था, जिसे मौलाना कलीम ने ही कराया था।

फुलत के मदरसे से पढ़ा है मौलाना सिद्दीकी

मौलाना कलीम सिद्दीकी की शुरुआती पढ़ाई खतौली क्षेत्र में स्थित फुलत गांव के एक मदरसे से हुई। इसके बाद उसने पिकेट इंटर कॉलेज खतौली से साइंस में 12वीं तक की पढ़ाई की। बाद में मेरठ कॉलेज से Bsc की डिग्री ली। मौलाना ने दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री के लिए एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़कर इस्लामिक स्कॉलर बन गया।

18 साल दिल्ली के शाहीन बाग में रहा मौलाना कलीम

मौलाना कलीम सिद्दीकी 18 साल तक दिल्ली के शाहीन बाग में रहा। ATS ने दावा किया मौलाना सिद्दीकी के अलावा उमर गौतम और अन्य दोषी नोएडा के एक मूक-बधिर स्कूल में बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने की फिराक में थे। फतेहपुर यूपी का रहने वाला उमर गौतम वही है, जो खुद धर्म बदलकर हिंदू से मुसलमान बना।

धर्म परिवर्तन कराने के मामले में इन दोषियों को हुई सजा

कोर्ट ने धर्म परिवर्तन कराने के मामले में जिन लोगों को सजा सुनाई है, उनमें मोहम्मद उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी के अलावा इरफान शेख, सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख, भुप्रिय बन्दो उर्फ अर्सलान मुस्तफा, कौसर आलम, प्रकाश कावड़े उर्फ आदम, फराज वाबुल्लाशाह, धीरज गोविंद राव जगताप, सरफराज अली जाफरी, काजी जहांगीर और अब्दुल्ला उमर शामिल हैं।

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