सार
आगरा: बेटी और खुद को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। बेटी की मदद से पति की हत्या करने वाली 45 वर्षीय महिला के खिलाफ बेटे ने गवाही दी। महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस की अदालत ने 45 वर्षीय महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई। कापास्य गांव की रहने वाली 45 वर्षीय महिला के खिलाफ 18 वर्षीय बेटे की गवाही निर्णायक सबूत बन गई।
27 अगस्त को 45 वर्षीय कांति देवी ने 17 वर्षीय बेटी की मदद से अपने पति की हत्या कर दी थी। 45 वर्षीय महिला के पति की हत्या धारदार हथियार से हमला करके की गई थी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में भ admit किया गया था, लेकिन दो दिन बाद उसकी मौत हो गई। गिरने से लगी चोट से हुई मौत माने जा रहे इस मामले में 18 वर्षीय बेटे द्वारा जांच की मांग करने पर नया मोड़ आया।
18 वर्षीय युवक ने पुलिस से संपर्क करके बताया कि उसके पिता की मौत हत्या है। जांच में पता चला कि 45 वर्षीय महिला और उसके पति के बीच अक्सर झगड़ा होता था। पत्नी के चरित्र पर शक करके पति उसे घर से बाहर निकलने तक नहीं देता था। कांति देवी के बाद, पिता ने बेटी को भी घर से बाहर आने की अनुमति नहीं दी थी।
इसके बाद दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। मामले में गिरफ्तार 17 वर्षीय लड़की का केस किशोर न्यायालय में चल रहा है। उम्रकैद के अलावा, कांति देवी को 25000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। ऐसा न करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।