उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग में बड़े सुधार करते हुए अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली-2025 लागू कर दी है। नई व्यवस्था में भर्ती, पदोन्नति, सेवा शर्तों और अर्हताओं के स्पष्ट प्रावधान शामिल हैं, जिससे विभाग अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनेगा।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग में बड़े पैमाने पर संरचनात्मक सुधार किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली-2025 को लागू किया गया है। नई नियमावली के लागू होने के साथ ही पहले के सभी नियम, आदेश और दिशा-निर्देश रद्द हो गए हैं।
नई नियमावली से भर्ती प्रक्रिया हुई मजबूत
नई नियमावली के अनुसार पर्यटन अधीनस्थ सेवा सम्वर्ग के पद- प्रकाशन अधिकारी, अपर जिला पर्यटन अधिकारी और पर्यटन सूचना अधिकारी अब सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनों तरीकों से भरे जाएंगे।
प्रकाशन अधिकारी के लिए चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) करेगा। पर्यटन सूचना अधिकारी की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के माध्यम से होगी।सरकार का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, तेज और प्रतिस्पर्धात्मक होगी।
सेवा संरचना में व्यापक प्रावधान शामिल
नई नियमावली में नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदोन्नति, अर्हता, वरिष्ठता और अन्य प्रशासनिक प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि नई नियमावली से विभाग में एक संगठित, सक्षम और आधुनिक सेवा संरचना स्थापित होगी। इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी बल्कि प्रदेश में पर्यटन विकास को भी नई गति मिलेगी।


