सार

मोबाइल यूजर्स के लिए अब सिम को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पोर्ट करने में मुश्किल होगी। दरअसल, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से जुड़े नियम में बदलाव किए है। 

 

टेक डेस्क. हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए है, जिसमें लोगों की जानकारी का गलत इस्तेमाल कर उनकी सिम को पोर्ट किया गया था। अब इस समस्या निपटने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से जुड़े नियम अब बदल गए है। अब कोई भी यूजर आसानी से नंबर पोर्ट नहीं कर सकेगा। इसके लिए यूजर्स को थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। TRAI के लिए नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। TRAI ने कहा कि यूजर्स की सुरक्षा के लिए ये नए नियम लागू किए जा रहे है।

जानें क्यों बदले नियम

ट्राई ने सिम पोर्ट के नियम इसलिए बदलें क्योंकि यूजर्स की सुरक्षा और उनकी जानकारी को सुरक्षित रखना बताया है। नए नियमों के मुताबिक, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की प्रोसेस को और भी मुश्किल बना दिया गया है। इससे धोखाधड़ी के मामलों से बचा जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले यूजर्स अपने मोबाइल नंबर को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आसानी से पोर्ट किया जा सकता था। इस नई प्रोसेस से यूजर्स को असुविधा हो सकती है, लेकिन उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नए नियम में लागू किए जा रहे है।

अब ऐसे पोर्ट होगा नया नंबर

नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी यूजर को अपना सिम पोर्ट करवाना है तो उसे पहले एक आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद कुछ समय तक इंतजार करना होगा। अब नई प्रोसेस में यूजर्स को अपनी पहचान और जरूरी जानकारियां सही तरीके से वेरीफाई करना होगा। अब इसके लिए यूजर्स को अपनी जानकारी के वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी मिलेगा, जिसे पोर्ट करने की प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल करेंगे।

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