Bold Content Apps Banned : भारत सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पर रोक लगाने के लिए 25 छोटे OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया है। इनमें ALTT, Ullu, Big Shots जैसे ऐप्स शामिल हैं। यह कार्रवाई IT एक्ट, BNS और महिला सुरक्षा कानूनों के तहत की गई है।

OTT Ban List : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है, जो एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखा रहे थे। इन प्लेटफॉर्म्स पर सेक्सुअल और हिंसक कंटेंट को खुलेआम दिखाया जा रहा था, जिससे युवाओं और बच्चों पर निगेटिव असर पड़ सकता था। सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का आदेश इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) को जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद ALTT, Ullu, देसी फ्लिक्स, बिग शॉट्स, गुलाब ऐप जैसे कई पॉपुलर ओटीटी ऐप अब भारत में नहीं चलेंगे।

कौन-कौन से 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म बैन?

ALTT

Ullu

Big Shorts

हॉटएक्स VIP

हलचल एप

नियोएक्स VIP

सोल टॉकीज

अड्डा टीवी

मूडएक्स

मोजाफ्लिक्स

ट्राइफ्लिक्स

फ्यूजी

शाहीट

देसी फ्लिक्स

नवरस लाइट

गुलाब एप

बूमएक्स

कंगन एप

बुल एप

जलवा एप

वॉव एंटरटेनमेंट

लुक एंटरटेनमेंट

हिटप्राइम

फेनियो

शॉपक्स

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्यों लिया गया एक्शन?

साल 2020 में लॉकडाउन के समय जब थिएटर्स बंद चल रहे थे, तब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा देखा गया। उसी दौरान ALTT और उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बोल्ड और अश्लील कंटेंट तेजी से स्ट्रीम हुए। ALTT की तो व्यूअरशिप मई 2020 में 60% तक बढ़ गई। MX Player पर एक एडल्ट कॉमेडी शो को एक ही दिन में 1.1 करोड़ बार स्ट्रीम किया गया था। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि इन प्लेटफॉर्म्स का ज्यादातर कंटेंट बोल्ड और सेंसर से परे होता था।

इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने कौन-कौन से कानून तोड़े?

सरकार ने जिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन किया है, उन पर आरोप है कि वे बार-बार ऐसे कंटेंट दिखा रहे थे जो अश्लील, भड़काऊ और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ थे। ये सभी काम भारतीय कानूनों के खिलाफ आते हैं। सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म्स बार-बार चेतावनी के बावजूद अश्लीलता फैला रहे थे, जिससे युवाओं और समाज पर गलत असर पड़ रहा था। इसलिए इन्हें ब्लॉक करना जरूरी हो गया।

आईटी एक्ट, 2000 की धारा 67

इस कानून के तहत इंटरनेट पर किसी भी तरह का अश्लील कंटेंट अपलोड करना या शेयर करना अपराध है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

आईटी एक्ट की धारा 67A

अगर किसी वीडियो या कंटेंट में यौन गतिविधियों को दिखाया गया है, तो वह गैरकानूनी माना जाता है। इस धारा के तहत भी दोषियों को सजा दी जा सकती है।

BNS (भारतीय न्याय संहिता) 2023 की धारा 294

इस कानून में बताया गया है कि पब्लिक में कोई भी अश्लील हरकत करना या ऐसा कंटेंट दिखाना जो लोगों को असहज करे, वो अपराध है।

महिला अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4

इस कानून के तहत महिलाओं को किसी भी कंटेंट में आपत्तिजनक, अपमानजनक या अश्लील तरीके से दिखाना जुर्म है। इसके लिए सजा का प्रावधान है।

सरकार की मौजूदा गाइडलाइंस क्या कहती हैं?

  • 2021 में जारी और प्रैल 2023 में अपडेट 'IT इंटरमीडियरी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड' के अनुसार, कंटेंट को U/A 16+ या A (एडल्ट) कैटेगरी में क्लासिफाई करना जरूरी है।
  • सेक्सुअल कंटेंट को स्पष्ट वॉर्निंग के साथ दिखाना होगा।
  • आत्महत्या, नशा, गाली-गलौज, सांप्रदायिकता और एंटी-नेशनल सामग्री बैन है।
  • हर प्लेटफॉर्म को ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करना होगा जो शिकायतों का जवाब देगा।