केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक 2021 में संशोधन करके यह स्पष्ट किया है कि विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों (Foreign E-Commerce Companies) को 2 फीसदी डिजिटल टैक्स (Digital Tax) का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, इसके लिए सरकार ने एक बड़ी शर्त भी रखी है।