सार
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। प्रभात हत्याकांड मामले में केस को ट्रांसफर करने की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले में अंतिम सुनवाई लखनऊ बेंच में होगी।
लखनऊ: लखीमपुर खीरी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके उनके पुत्र आशीष मिश्रा मोनू को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ 22 साल पुराने हत्या के मामले में सजा तय होनी है। इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से मुख्यपीठ में ट्रांसफर कराने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खरिज कर दिया।
प्रभात गुप्ता हत्याकांड में मुख्य आरोपित है टेनी
लखनऊ खंडपीठ में इस मामले में दस नवंबर को अजय मिश्रा को सजा सुनाई जाएगी। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। शुक्रवार को टेनी को कोर्ट से राहत की खबर नहीं मिल सकी। जुलाई 2000 में लखीमपुर खीरी में छात्र नेता प्रभात गुप्ता हत्याकांड में मुख्य आरोपित टेनी ने सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर की अर्जी को दाखिल किया था। इस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
घर के पास ही की गई थी प्रभात गुप्ता की हत्या
इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुनवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई लखनऊ बेंच से कराने का निर्देश दिया है। जिसके बाद प्रभात गुप्ता हत्याकांड की अंतिम सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ही होगी। ज्ञात हो कि इस केस की अंतिम सुनवाई 10 नवंबर को होनी है। इसके बाद तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। आपको बता दें कि 8 जुलाई 2000 को सपा के उभरते छात्र नेता प्रभात गुप्ता की घर के पास ही गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में अजय मिश्रा टेनी मुख्य आरोपित हैं। उनके साथ ही तीन अन्य को लेकर भी कोर्ट का फैसला आना है।
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