सार

बीते बुधवार को शामली से होते जनपद बागपत में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव व रालोद सुप्रीमो जयन्त चौधरी ने रोड शो किया था। ये चुनावी रोड शो प्रत्याशी के समर्थन में किया गया था जोकि दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाइवे (709 बी) से होता हुआ गुजरा । रोड शो के दौरान बडौत कोतवाली क्षेत्र के रालोद पार्टी कार्यलय के बाहर भारी भरकम भीड़ को स्वागत के लिए इकट्ठा किया गया था । 

बागपत: बीते कल बुधवार को अखिलेश यादव व जयन्त चौधरी के रोड शो के दौरान भीड़ इकट्ठा करना रालोद प्रत्याशी को महंगा पड़ गया है। बागपत की बडौत कोतवाली पुलिस ने प्रत्याशी जयवीर सिंह तोमर के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन व आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया है । पुलिस ने प्रत्याशी जयवीर तोमर समेत 13 लोगो को नामजद किया है । दरअसल बुधवार रात्रि जयवीर तोमर के समर्थन में जयन्त ओर अखिलेश ने चुनावी रोड शो किया था जिसमे लगभग 1600 लोगो की भीड़ इक्कठा की गई थी । जयवीर तोमर बडौत विधानसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी है । 

13 लोगो पर मुकदमा दर्ज 
बता दें कि बीते बुधवार को शामली से होते जनपद बागपत में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव व रालोद सुप्रीमो जयन्त चौधरी ने रोड शो किया था। ये चुनावी रोड शो प्रत्याशी के समर्थन में किया गया था जोकि दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाइवे (709 बी) से होता हुआ गुजरा । रोड शो के दौरान बडौत कोतवाली क्षेत्र के रालोद पार्टी कार्यलय के बाहर भारी भरकम भीड़ को स्वागत के लिए इकट्ठा किया गया था । वहां मौजूद सपा-रालोद कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने उस दौरान न सिर्फ कोविड गाइडलाइन का उलंघन किया बल्कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गयी थीं। वहां मौजूद भीड़ ने जमकर चुनाव प्रचार किया, जमकर ढोल नगाड़े बजाए, डीजे पर आरएलडी आयी रे... गानों पर नृत्य भी किया । 

हालाकि इस दौरान जब तक रोड शो हुआ पूरा भी हाइवे जाम हो गया। वहां एकत्रित किये गए किसी भी व्यक्ति ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नही किया जिसके चलते बागपत की बडौत कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है । बडौत पुलिस ने आरएलडी प्रत्याशी जयवीर तोमर समेत 13 लोगो पर मुकदमा दर्ज लिया है । पुलिस ने बड़ौत विधानसभा से गठबंधन प्रत्याशी जयवीर तोमर, प्रधान गौरव बावली, प्रधान गौरव महावतपुर, विनय मास्टर, अश्वनी, मनीष, प्रशांत, प्रधान दाऊद, शाहिद, अरुण उर्फ बॉबी, अशोक, सुधीर, कविंद्र समेत 13 लोगों को नामजद करते हुए धारा 188, 269, 270, 171-एच, व महामारी अधिनियम की धारा 3,4 के तहत कार्रवाई की है।

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