सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के अर्दली को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि उसके द्वारा कमर पर पेटीएम क्यूआर कोड के जरिए वकीलों से बख्शीश ली जाती थी। फोटो वायरल होने के बाद यह एक्शन लिया गया।
प्रयागराज: कमर में पेटीएम का क्यूआर कोड स्कैनर लगाकर वकीलों से ऑनलाइन बख्शीश लेने वाले अर्दली को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल के आदेश पर निलंबित कर दिया गया। हाईकोर्ट जज के अर्दली की करतूत सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चीफ जस्टिस ने इसे गंभीरता से लिया है। इसी के साथ रजिस्टार को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है।
निलंबन का आदेश किया गया जारी
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कैंपस में वर्दी पर पेटीएम का वॉलेट लगाकर वकीलों से बख्शीश लेने वाले कोर्ट अर्दली राजेंद्र कुमार को महानिबंधक ने निलंबित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने वायरल फोटो को गंभीरता से लिया और आदेश दिया। जिसके बाद हाईकोर्ट के महानिबंधक आशीष गर्ग ने निलंबन का आदेश दिया। निलंबन की अवधि के दौरान राजेंद्र कुमार नजारत सेक्शन से संबद्ध रहेगा।
पेटीएम से ली जाती थी वकीलों से बख्शीश
इस आदेश के बाद कोर्ट की अनुमति के बिना वह अपना स्टेशन भी नहीं छोड़ सकेगा। इसी के साथ निलंबन भत्तों का भुगतान भी होता रहेगा। आरोप है कि कैंपस में वह अपनी वर्दी पर पेटीएम वॉलेट लगाकर घूमता था। वकीलों द्वारा फुटकर न होने की बात कहे जाने पर उसके द्वारा वकीलों से उसी पेटीएम वॉलेज पर बख्शीश ली जाती थी। पेटीएम से ही वकीलों से ऑनलाइन टिप का भुगतान भी करवाया जाता था। ज्ञात हो कि बीते दिनों वायरल हुए फोटो में अर्दली का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। मामला संज्ञान में आने के बाद जांच करवाई गई और उसके बाद स्पष्ट हुआ कि यह अर्दली कोई और नहीं बल्कि राजेंद्र कुमार है। इसके बाद जस्टिस अजीत कुमार ने इसकी शिकायत मुख्य न्यायधीश से भी की थी। मुख्या न्यायाधीश ने मामले में महानिबंधक को पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद ही राजेंद्र कुमार को निलंबित कर नजारत विभाग से अटैच किया गया।
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