इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के चुनाव को निरस्त करने से जुड़ी जया प्रदा की एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका को जस्टिस एसडी सिंह की एकल पीठ द्वारा खारिज किया गया है। 

प्रयागराज: रामपुर के पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान के चुनाव को निरस्त करने की मांग की लेकर दाखिल की गई याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। यह याचिका अभिनेत्री जया प्रदा की ओर से दाखिल की गई थी। जस्टिस एसडी सिंह की एकल पीठ की ओर से इस मामले को लेकर दाखिल की गई लंबित सभी अर्जियों को निस्तारित कर दिया गया है। 

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खारिज हुई याचिका 
कोर्ट में आजम खान के अधिवक्ता एनके पांडेय ने बताया कि उनके मुवक्किल ने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। उस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया है। लिहाजा यह चुनाव याचिका अब अर्थहीन हो चुकी है। वहीं इस दौरान जया प्रदा की ओर से पक्ष रखने के लिए कोई अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं रहा। कोर्ट ने याची अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण याचिका अदम पैरवी में खारिज कर दी। 

अन्य मामलों को लेकर भी सुनवाई 
इस बीच आजम खान से जुड़े एक अन्य मामले को लेकर भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस राजीव गुप्ता की एकल पीठ की ओर से आजम खां की धारा 482 के अंतर्गत दाखिल याचिका पर राज्य सरकार ने जवाब तलब किया। मामले को कोर्ट की ओर से अगली सुनवाई की तिथि 25 मई को तय की गई। 

जेल में आजम से मुलाकात की सिलसिला जारी 
आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में बंद है। उनसे मुलाकात के लिए लगातार कई नेता वहां पहुंच रहे हैं। बीते दिनों जहां जयंत चौधरी ने आजम के परिजनों से मुलाकात की थी तो उसके बाद शिवपाल यादव और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात की थी। इस बीच समाजवादी प्रतिनिधिमंडल भी आजम से मुलाकात के लिए पहुंचा था हालांकि किन्हीं कारणों के चलते मुलाकात नहीं हो सकी थी। सपा प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात न होने पर लोगों ने इसे आजम खान की पार्टी के साथ नाराजगी से जोड़कर भी देखा था। इसके बाद चर्चाएं है कि अब ओम प्रकाश राजभर भी जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं। 

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