सार
यूपी के बुलंदशहर में 10 साल की किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 77 दिनों के अंदर सजा सुनाई है। 77 दिनों के अंदर फैसला सुनाए जाने पर अपराधियों के मन में डर व्य़ाप्त होगा। आरोपी को कोर्ट ने 5 साल 6 महीने की सजा सुनाई है।
बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 10 साल की नाबालिग किशोरी से युवक ने छेड़छाड़ की थी। जिसके बाद सीओ स्याना वंदना शर्मा ने कड़ी पैरवी के बाद कोर्ट ने आरोपी को 77 दिनों के अंदर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बता दें कि किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी संजय शर्मा को पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल 6 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को सजा के साथ 15 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है। बता दें कि बीवी नगर क्षेत्र के अंतर्गत किशोरी से छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी।
77 दिनों में सजा मिलने पर पेश हुई मिशाल
जिसके बाद किशोरी के परिजनों ने बीवीनगर थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। घटना के 6 दिनों के अंदर सीओ स्याना वंदना शर्मा ने छेड़छाड़ करने के मामले में चार्जशीट को पॉक्सो कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसके बाद अब पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। बता दें कि छेड़छाड़ मामले में आरोपी को 77 दिनों के अंदर सजा मिलने पर एक नई मिशाल पेश हुई है। इस मामले में आरोपी को 77 दिनों के अंदर सजा सुनाए जाने पर अपराधियों में डर व्याप्त होगा। बुलंदशहर पुलिस महिलाओं और बच्चियों से छेड़छाड़ और अत्याचार करने वाले अपराधियों के लिए काल साबित हो रही है।
जानिए क्या बोली सीओ स्याना
पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अब अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं पॉक्सो कोर्ट के इस फैसले के बाद महिला और बच्चियों के साथ हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। इस पूरे मामले पर सीओ स्याना वंदना शर्मा ने बताया कि छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की समाज में कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग महिलाओं और बच्चियों के साथ शोषण करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जिसपर बुलंदशहर पुलिस लगातार काम कर रही है।