कोर्ट ने लखनऊ पुलिस को सुभासपा विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 25 अगस्त तक गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इसी के साथ उसे भगोड़ा घोषित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। 

लखनऊ: कोर्ट ने सुभासपा विधायक व माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें कमिश्नरेट पुलिस द्वारा अब्बास को भगोड़ा घोषित करने मांग की गई थी। याचिका खारिज करने के बाद अदालत ने अब्बास अंसारी को 25 अगस्त तक गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। वहीं पुलिस आरोपी विधायक की लगातार तलाश कर रही है। लखनऊ के अलावा मऊ, गाजीपुर और दिल्ली के विभिन्न ठिकानों पर पुलिस खोजबीन कर रही है।

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वारंट जारी होने के बाद से फरार है आरोपी 
बता दें कि अब्बास अंसारी मऊ सदर से विधायक है। करीब तीन साल पहले एक शस्त्र लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने और फर्जीवाड़ा करने पर उनके खिलाफ मुकदमा महानगर थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस कई दिनों से आरोपी विधायक की तलाश कर रही है। वहीं एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, वारंट जारी होने के बाद से ही वह फरार है। अब्बास के वकिलों के द्वारा जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। वहीं विधायक की तलाश में पुलिस ने लखनऊ में अब्बास के 9 ठिकानों पर दबिश दी थी, लेकिन वह नहीं मिला।

गैर जमानती वारंट हुआ जारी
महानगर पुलिस द्वारा अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित करने की याचिका अदालत में दाखिल की गई थी, इसके सहारे आरोपी की संपत्तियों को भी जब्त किया जा सकता था। लेकिन कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि अब्बास अंसारी ने एक शस्त्र लाइसेंस पर कई हथियार खरीदे थे। इसी फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 2019 में महानगर थाने में मामला दर्ज हुआ था। उस समय महानगर के प्रभारी निरीक्षक अशोक सिंह ने इस मामले में केस दर्ज कराया था। इसके अलावा विधायक के खिलाफ मऊ में 4, लखनऊ 2 और गाजीपुर में 1 मामला दर्ज है।

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