सार
वाराणसी में 16 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में गाजियाबाद कोर्ट ने आरोपी वलीउल्लाह के लिए सजा का एलान कर दिया है. कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है।
गाजियाबाद: यूपी के वाराणसी में 16 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में गाजियाबाद कोर्ट ने आरोपी वलीउल्लाह के लिए सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि 16 साल पहले संकटमोचन और कैंट स्टेशन में यह सीरियल ब्लास्ट हुआ था। दरअसल, सात मार्च, 2006 को संकट मोचन मंदिर और छावनी रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोटों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। जिला प्रशासन के वकील राजेश शर्मा ने को बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्ला को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो मामलों में दोषी करार दिया है।
जानिए क्या था पूरा मामला
बता दें कि 7 मार्च, 2006 को वाराणसी में संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर आरोपी ने बम धमाका किया था। इसमें कई निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। हाई कोर्ट ने मामले को जिला न्यायालय गाजियाबाद को स्थानांतरित कर दिया था। इस मामले में कोर्ट ने 42 गवाहों के बयान के बाद आरोपी को दोषी पाया है। पुख्ता सबूतों के साथ पुलिस ने दावा किया कि संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी पर धमाके की साजिश रचने में वलीउल्लाह का ही हाथ था। पुलिस ने वलीउल्लाह के संबंध में आने वाले आतंकी संगठन के बारे में भी बताया था।
प्रयागराज जिले के फूलपुर गांव रहने वाला है वलीउल्लाह
सीरियल ब्लास्ट के सिलसिले में यूपी पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को प्रयागराज जिले के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया था। पुख्ता सबूतों के साथ पुलिस ने दावा किया कि संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी पर धमाके की साजिश रचने में वलीउल्ला का बड़ा हाथ था। जिसकी सज़ा आज उसको कोर्ट ने दी है।
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