सार
ज्ञानवापी मामले को लेकर मंगलवार को एक और वाद स्वीकार किया गया। इस वाद पर बुधवार को सुनवाई होगी। इसमें परिसर में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने और पूजा पाठ की अनुमति के लिए मांग की गई है।
वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे के बाद से ही यह चर्चाओं में है। इसी बीच बुधवार 25 मई को विश्व वैदिक सनातन संघ के द्वारा वाराणसी जिला न्यायालय में सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में एक और वाद दाखिल किया गया है। इस वाद को भगवान आदि विशेश्वर विराजमान की ओर से वाद मित्र किरण सिंह के द्वारा फाइल किया गया। इसमें बुधवार को सुनवाई होगी। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक के साथ ही पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। इसी के साथ विश्वेश्वर की पूजा का अधिकार देने की भी मांग की गई है।
दर्शन पूजन को बताया गया आवश्यक
मंगलवार को इस वाद को स्वीकर किया गया। इसी के साथ जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने इसको लेकर 25 मई की तारीख नियत की। यह विश्व वैदिक सनातन संघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह के द्वारा दायर किया गया। अधिवक्ता मान बहादुर सिंह व अनुष्का त्रिपाठी के द्वारा कहा गया कि जहां पर शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया है वहां दर्शन पूजन, राग भोग पूजा का अधिकार आवश्यक है।
इन तीन मांगों को रखा गया
जितेंद्र सिंह बिसेन के द्वारा बताया गया कि अदालत ने उनका वाद स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ वाद को लेकर विपक्षियों को नोटिस भी जारी किया गया है। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमे के माध्यम से तीन मांगों को रखा गया है। इसके तहत पूरे रकबा संख्या 9130 में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने और इसे हिंदू पक्ष को सौंपे जाने की मांग की गई। इसी के साथ विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा के अधिकार को लेकर भी मांग की गई। ज्ञात हो कि रकबा संख्या 9130 पर ही ज्ञानवापी मस्जिद है। इसी को लेकर विवाद चल रहा है। मामले को लेकर अदालत में सुनवाई भी चल रही है।
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