सार

यूपी के प्रतापगढ़ कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले को 20 दिन में सुनवाई पूरी कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 11 साल की बच्ची से रेप के मामले में प्रतापगढ़ स्थित पॉक्सो कोर्ट ने 20 दिनों में सुनवाई पूरी की और रेपिस्ट को उसके गुनाहों की सजा सुना दी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के जिले प्रतापगढ़ कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आरोपी को सजा सुनाई है। अदालत ने दुष्कर्म मामले को 20 दिन में सुनवाई पूरी कर दी है। जिला अदालत ने 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर रेपिस्ट को उसके गुनाहों की सजा सुना दी। शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को मौत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

भाई को बंधक बनाकर दिया था वारदात को अंजाम
दरअसल 10 जून 2022 को घर में घुसकर आरोपी ने 11 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। कोर्ट के आदेश अनुसार बच्ची से दुष्कर्म का दोषी राजकुमार मौर्य अब अंतिम साल तक जेल की सजा काटेगा। आरोपी राजकुमार ने घर में तो घुसा ही उसके साथ ही भाई को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद पीड़िता के परिजनों ने उसके खिलाफ नगर कोतवाली में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस वारदात के दौरान बच्ची और उसका भाई घर में अकेले ही मौजूद थे।

26 जुलाई को आरोप-पत्र हुआ था दाखिल
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज पंकज श्रीवास्तव ने दुष्कर्म में सजा सुनाई है। इस फैसले की खास बात यही है कि शिकायत पत्र दाखिल होने के सिर्फ 20 दिन बाद ही आरोपी को अपने गुनाहों की सजा मिल गई। इस मामले में 26 जुलाई को पुलिस ने न्यायालय में आरोपी का आरोप-पत्र दाखिल किया था। गौरतलब है कि पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला देकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है क्योंकि कोर्ट ने न केवल 20 दिन में इस मामले का निपटारा कर दिया। दुष्कर्म के आरोपी को आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने रेप के दोषी पर 31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़िता को दी जाएगी।

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