उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की एक अदालत ने मासूम लड़की की अपहरण के बाद दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 

इटावा: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की एक अदालत ने मासूम लड़की की अपहरण के बाद दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार उम्रकैद की यह सजा इटावा के अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश जर्नादन सिंह यादव ने पॉस्को एक्ट ने पक्ष एंव विपक्ष की बहस के बाद सुनाई है।

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ये था मामला
जानकारी के मुताबिक थाना सहसों के सिंडौस गांव में हुई घटना में 15 साल की किशोरी खेत में बाजरा काटने गई थी। जब वह लोग वहां पर बाजरा काट रहे थे, वहां खेत के पास मरघट में पूरे दिन नीरज अपनी भैंसे चरा रहा था। जिसके बाद यहां से किशोरी लापता हो गई है। उसकी मां ने बेटी के गायब होने पर पुलिस को सूचना दी थी। इस दौरान किसी ने ये बाताया कि नीरज उसकी बेटी को अपने साथ ले गया है। इसके बाद पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर नीरज को गिरफ्तार कर लिया है। नीरज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर अपहृता पीड़िता के शव की बरामदगी बीहड़ जंगल ग्राम सिंडौस से कराई गई थी।

अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह तोमर ने बताया
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि इस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी करते हुए न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किये गए, जिसके बाद आरोपी नीरज को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इटावा में जिले के सहसों इलाके के सिंडोस गांव में खेत से बाजरा काटने गई नाबालिग को गांव के रहने वाले युवक ने हवस का शिकार बनाया था। इसके बाद कर उसकी मुंह दबाकर हत्या कर दी थी और लाश को जंगल में फेंक दिया था। आरोपी नीरज के खिलाफ धारा 363, 376 ए, 302, 201 व धारा 5/6 पाक्सो एक्ट के मामला दर्ज कराया गया था, जिसमे पक्ष एंव विपक्ष की बहस के बाद सजा सुनाई गई है।

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