सार
हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्रा की डिवीजन बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश दिया है। इससे पहले मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने जेल प्रशासन की मिलीभगत से हत्या कराने का आरोप लगाया था।
प्रयागराज (Uttar Pradesh) । बागपत जेल में 9 जुलाई, 2018 को हुए माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच करेगी। इसके लिए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। बता दें कि मुन्ना बजरंगी पर 40 हत्याओं, लूट, रंगदारी की घटनाओं में शामिल होने का केस दर्ज थे। मुन्ना की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सीमा सिंह ने याचिका दाखिल की थी।
पहले पत्नी ने लगाया था ये आरोप
हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्रा की डिवीजन बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश दिया है। इससे पहले मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने जेल प्रशासन की मिलीभगत से हत्या कराने का आरोप लगाया था।
इस मामले होनी थी पेशी
डॉन मुन्ना बजरंगी की पूर्व बसपा विधायक लोकेश दीक्षित से रंगदारी मांगने के आरोप में बागपत कोर्ट में पेशी होनी थी। उसे झांसी से बागपत लाया गया था। पेशी से पहले ही जेल के अंदर उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 7 लाख का इनामी बदमाश सुपारी किलर सुनील राठी को आरोपी बनाया गया है। सुनील राठी उसी जेल में निरुद्ध था।