सार
यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में कोर्ट ने कुकर्म के मामले में मुजरिम को आजीवन कारावास 20 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। आरोपी ने मासूम बच्चे के साथ शर्मनाक हरकत थी। जिसके बाद बच्चे की मां की तहरीर के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश में इन दिनों कोर्ट ने दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को सजा सुनाई है। इसी कड़ी में राज्य के मुजफ्फरनगर में सात वर्षीय बालक से कुकर्म के मामले में एक साल दो महीने में ही अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले पर जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और विशेष लोक अभियोजन पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि एक अप्रैल 2021 को कस्बे के एक मोहल्ला निवासी सात वर्षीय बालक को वासिल सुनसाल जगह ले गया और उसके साथ कुकर्म किया।
सुनवाई के दौरान बच्चे ने आरोपी को लिया पहचान
बच्चे के साथ शर्मनाक हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुना दी है। तीन अप्रैल को बालक की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और बच्चे का मेडिकल कराया था। जिसमें बालक को चोट पाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी वासिल को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। आरोपी की जमानत हाईकोर्ट से भी खारिज होने के कारण अभी जेल में बंद है। इतना ही नहीं कोर्ट में सुनवाई को दौरान पीड़ित बालक ने आरोपी को पहचान लिया था।
अर्थदंड अदा न करने पर बढ़ेगी कारावास की सजा
अभियोजन पक्ष ने 21 जून 2022 से 29 जून तक नौ दिन के अंदर ही कुल छह गवाहों को पेशकर गवाही कराई। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद एक साल दो माह की अल्प अवधि में ही अपर जिला सत्र न्यायाधीश मुमताज अली ने दोषी पाए जाने पर आरोपी वासिल को आजीवन कठोर कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि अगर अर्थदंड अदा नहीं किया तो चार महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस बीच न्यायाधीश ने छह मुकदमों में 10 मुजरिमों को सजा सुनाई है।
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