सार

नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी है। अदालत ने सरकारी वकील से 3 हफ्ते में काउंटर एफीडेविट मांगा है और इसी वजह से जमानत याचिक पर फैसला नहीं हो सका है।  

नोएडा: उत्तर प्रदेश के जिले नोएडा का कथित बीजेपी गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को बड़ा झटका लगा है। त्यागी को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने सरकारी वकील से तीन हफ्ते में काउंटर एफीडेविट मांगा है। इसी वजह से जमानत याचिका पर फैसला नहीं हो सका है। इस पर गुरुवार को भी सुनवाई हुई थी लेकिन तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।

तीन मुकदमों में पहले ही मिल चुकी है जमानत
शहर की पॉश सोसाइटी में महिला के साथ गालीबाजी करने के मामले में श्रीकांत त्यागी 9 अगस्त से ही जेल में बंद है। त्यागी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। इस मामले में सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी और अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा ने पक्ष रखा। इससे पहले ही उन्हें तीन मुकदमों में सेशन कोर्ट से जमानत मिल चुकी हैं। 

मेरठ से आरोपी नेता त्यागी हुआ था गिरफ्तार
आपको बता दें कि फेज-दो थाना क्षेत्र के सेक्टर-93बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी निवासी गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी का पांच अगस्त को महिला से गाली-गलौज करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद मामला तूल पकड़ते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला सुर्खियों में तब ज्यादा आया जब खुद गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉ महेश शर्मा इस मामले को लेकर सोसाइटी पहुंचे और लखनऊ फोन करके पुलिस कमिश्नर की शिकायत कर डाली। इसके बाद से आरोपी नेता फरार हो गया थे, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। श्रीकांत त्यागी की तलाश में पुलिस की 12 टीमें जुटी हुई थी। इसके बाद आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया था।

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