सार
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को यूपी के रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर तक जारी नहीं करने का निर्देश दिया है।
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश के रामपुर सदस्य विधानसभा उपचुनाव के लिए 11 नवंबर के बाद नोटीफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के द्वारा इस निर्देश के बाद अब सपा नेता आजम खान की सजा पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका के परिणाम पर निर्भर करेगा। वहीं न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह दोषसिद्ध पर रोक लगाने की सपा नेता आजम खान की अपील पर गुरुवार को ही सुनवाई करे और निर्णय भी लें।
आजम खान की रामपुर सदर सीट से रद्द हुई सदस्यता
कोर्ट ने कहा कि आजम खान की याचिका का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। ज्ञात हो कि हेट स्पीच मामले में रामपुर की एक विशेष अदालत ने आजम खान को 27 अक्टूबर को दोषी ठहराया था और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। 42 सालों के बाद यह पहला मौका होगा जब आजम खान सदन के सदस्य नहीं हैं। बीते 28 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष ने आजम खान को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी। वहीं आठ नवंबर को पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया था। आजम खान की सदस्यता रामपुर की एमपी एमएलए अदालत से रद कर दी गई है।
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की भी सदस्यता हुई थी रद्द
दूसरी ओर आजम खान के साथ-साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उनके बेटे पर उम्र छिपाकर चुनाव लड़ने का आरोप है। अब्दुल्ला यूपी की स्वार टांडा विधानसभा सीट से विधायकर थे, जिनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हालांकि अब्दुल्ला आजम ने वहां से दोबारा चुनाव लड़कर जीत लिया और अब वह वहां के विधायक हैं पर पुरानी सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसको लेकर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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