सार
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप के आरोप से जुड़े मुकदमे में बड़ा ट्विस्ट आया है। इस मामले में स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली कानून की छात्रा अदालत में अपने आरोपों से ही मुकर गई।
लखनऊ. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप के आरोप से जुड़े मुकदमे में बड़ा ट्विस्ट आया है। इस मामले में स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली कानून की छात्रा अदालत में अपने आरोपों से ही मुकर गई। मंगलवार को 23 वर्षीय छात्रा ने लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में अपने पहले के सभी आरोपों से पलट गई। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लखनऊ के विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। अब इस केस की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
जानकारी के मुताबिक रेप के आरोप में फंसे स्वामी चिन्मयानंद केस की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में स्पेशल जज पवन कुमार राय के सामने हुई। इस दौरान एलएलएम की छात्रा ने इस बात से स्पष्ट रूप से इनकार किया कि उसने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ कोई आरोप लगाया था। लॉ की छात्रा के इस बयान से हैरान अभियोजन पक्ष ने छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और सीआरपीसी की धारा 340 के तहत झूठा बयान देने के लिए कार्रवाई की मांग की है।
छात्रा पर कार्रवाई के आवेदन को कोर्ट ने किया स्वीकार
छात्रा के अपने बयान से मुकरने के बाद सभी शाक्ड रह गए। मामले की पैरवी कर रहे अभियोजन पक्ष को तो जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अभियोजन पक्ष ने अब छात्रा के खिलाफ की कार्र्वाए के लिए अदालत में आवेदन दिया है. इस पर जज पीके राय ने निर्देश दिया कि अभियोजन पक्ष के कार्रवाई के आवेदन को स्वीकार किया जाए और इस आवेदन की कॉपी पीड़िता और आरोपी को भी सौंपी जाए। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
ये था पूरा मामला
बता दें कि पिछले साल शाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने एक वीडियो में स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। इस कॉलेज को स्वामी चिन्मयानंद का ट्रस्ट चलाता है। इस मामले में आरोपी स्वामी चिन्मयानंद की मुमुक्ष आश्रम से गिरफ्तारी हुई थी। एसआईटी ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर सितंबर में चिन्मयानंद को आश्रम से गिरफ्तार किया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली थी जमानत
इसी साल फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्वामी चिन्मयानंद को जमानत मिली थी। इस मामले में आरोप लगाने वाली युवती पर भी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगने के आरोप हैं। इसी मामले में स्वामी चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने एक अज्ञात मोबाइल नंबर से 5 करोड़ रुपये रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था।