सार

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक विशेष अदालत ने सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।इतना ही नहीं, उस पर 52,000 रुपये जुर्माना लगाया है। पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालत के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दुष्कर्म के दोषी श्यामलाल मौर्य को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर जुर्माना लगाया।

सुल्तानपुर: अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यह वाक्य एक बार फिर से सही साबित हुआ है। यूपी के सुल्तानपुर में दो साल पहले एक मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले दोषी को लम्बे इंतजार के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक विशेष अदालत ने दोषी पर यह सजा सुनाने के साथ 50 हजार से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। 

पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाई गई सजा
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक विशेष अदालत ने सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।इतना ही नहीं, उस पर 52,000 रुपये जुर्माना लगाया है। पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालत के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दुष्कर्म के दोषी श्यामलाल मौर्य को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर जुर्माना लगाया।

बच्ची को घर में अकेला पाकर किया था दुष्कर्म
आपको बता दें कि पीड़िता के दादा ने 18 फरवरी, 2020 के इस मामले में सुल्तानपुर के जगदीशपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज कराई गई प्राथमिकी में दादा की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि श्यामलाल मौर्य नाम के व्यक्ति ने बच्ची को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। विशेष न्यायाधीश ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मौर्य को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 52,000 रुपये जुर्माना लगाया तथा जुर्माने की 75 प्रतिशत राशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश पारित किया।
 
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