छात्रा ने जमानत के लिए शाहजहांपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में याचिका दाखिल की थी, लेकिन अर्जी खारिज कर दी गई थी। इसके बाद छात्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली थी।

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में बीते 39 दिनों से जेल में निरुद्ध शाहजहांपुर एसएस लॉ कॉलेज की छात्रा को जमानत दे दी। बता दें कि एसआईटी ने छात्रा को 25 सितंबर को गिरफ्तार किया था। छात्रा ने चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने छात्रा व उसके तीन दोस्तों पर रंगदारी का केस दर्ज कराया था। 

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निचली अदालत से नहीं मिली थी राहत
छात्रा ने जमानत के लिए शाहजहांपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में याचिका दाखिल की थी, लेकिन अर्जी खारिज कर दी गई थी। इसके बाद छात्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। 

24 अगस्त को वीडियो हुआ था वायरल
शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ने 24 अगस्त को वीडियो वायरल किया था। स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाया था। वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा लापता हो गई थी। बाद में पुलिस ने राजस्थान से उसे बरामद किया था।

चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज हुआ था केस
25 अगस्त को पीड़िता के पिता की तहरीर पर शाहजहांपुर कोतवाली में स्वामी चिन्मयानंद केस दर्ज किया गया था। यह केस अपहरण और जान से मारने की धाराओं में दर्ज किया गया था। इसके बाद उन्हे 20 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। तभी से चिन्मयानंद जेल में हैं। हालांकि उनकी जमानत पर फैसला कोर्ट में सुरक्षित है।