सार
एक बांग्लादेशी महिला प्रेम संबंधों के चलते अपने प्रेमी से मिलने बिना वीजा के ही नाव के सहारे मऊ के कोपागंज में पहुंच गई। यहां बांग्लादेशी महिला शादी करके बीते डेढ़ सालों से नाम बदल कर अपने प्रेमी के साथ रह रही थी, लेकिन सोमवार को आपसी संबंध ठीक न होने के चलते दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद मामला खुल कर सामने आया
मऊ: बांग्लादेश बार्डर (Bangladesh border)पर सुरक्षा में बड़ी चूक से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है। जहां एक बांग्लादेशी महिला(Bangladeshi woman) प्रेम संबंधों के चलते अपने प्रेमी से मिलने बिना वीजा के ही नाव के सहारे मऊ के कोपागंज(Copaganj)में पहुंच गई। यहां बांग्लादेशी महिला शादी करके बीते डेढ़ सालों से नाम बदल कर अपने प्रेमी के साथ रह रही थी, लेकिन सोमवार को आपसी संबंध ठीक न होने के चलते दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद मामला खुल कर सामने आया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कई संगीन घाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।
फेसबुक पर हुआ था प्यार, शादी करके किराए पर रह रहे थे पति पत्नी
मिली जानकारी के अनुसार, बांग्लादेशी महिला फरजाना खातून की फेसबुक के माध्यम से यूपी के मऊ जिले के रहने वाले गुलशन राजभर से दोस्ती हुई। कुछ समय बाद यही दोस्ती प्यार में बदली और दोनों में प्यार इतना बढ़ा कि बांग्लादेश के रहने वाली फरजाना खातून गुलशन से मिलने बिना वीजा के नाव के सहारे कोलकाता पहुंच गई। यहां उसका प्रेमी गुलशन राजभर कार के जरिये उसे अपने घर ले आता। कुछ समय में ही फरजाना ने फर्जी तरीके से अपनी पहचान बदलकर सोना राजभर कर ली और गुलशन के साथ शादी करके रहने लगी।
मारपीट के बाद खुली पूरी कहानी, जानिए! क्या बोली फरजाना
मऊ शहर के ब्रह्मस्थान इलाके में किराए के मकान में पति पत्नी के रूप में रह रहे फरजाना खातून और गुलशन राजभर के बीच हाल ही में आपसी संबंध ठीक न होने के चलते विवाद हुआ। विवाद मारपीट तक पहुंचा तो पुलिस को घटना की जानकारी हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में फरजाना खातून ने बताया कि 21 हजार रुपये एजेंट को देकर नाव के सहारे कोलकाता आयी थी। महिला ने कहा कि बार्डर पर दो सेना के जवानों ने पासपोर्ट चेक किया था।
जिसके बाद महिला का सोना राजभर के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया गया। पुलिस टीम ने बताया कि महिला असनारा गांव के मधुपुर थाना जिला तंगेल,बंगलादेश की रहने वाली है। मारपीट की घटना के बाद दोनों के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471 व धारा 12 पासपोस्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।