सार
करीब 30 साल पहले साकेत महाविद्यालय में इंद्र प्रताप तिवारी ने एडमिशन के लिए फर्जी मार्कशीट का सहारा लिया। उसी दौरान वह साकेत डिग्री कॉलेज से महामंत्री का चुनाव भी जीते थे। मामला जानकारी में आने पर उन पर केस दर्ज करवाया गया था।
अयोध्या : गोसाईगंज विधायक इंद्र प्रताप तिवारी (Indra Pratap Tiwar) उर्फ खब्बू तिवारी को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। अपर जिला जज प्रथम पूजा सिंह ने सजा सुनाई है। उन पर फर्जी मार्कशीट लगाकर Bsc सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने का आरोप है। उनके साथ में तत्कालीन छात्र नेता फूलचंद यादव और चाणक्य परिषद के नेता कृपा निधान तिवारी को भी 5 साल की सजा सुनाई गई है। विधायक खब्बू तिवारी जमानत पर चल रहे थे इसलिए सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के वकील ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है।
30 साल बाद आरोप तय
खब्बू तिवारी साकेत महाविद्यालय की छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे हैं। करीब 30 साल पहले उनके खिलाफ फर्जी मार्कशीट लगाकर Bsc सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मुकदमे में विधायक खब्बू तिवारी के साथ फूलचंद यादव और कृपा निधान तिवारी आरोपी हैं। कोर्ट ने इस केस में ही तीनों को सजा सुनाई है। इन तीनों पर 419 और 420 सहित IPC की धाराओ में केस दर्ज हुआ था।
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1992 में केस दर्ज हुआ था
साल 1992 में साकेत महाविद्यालय में इंद्र प्रताप तिवारी ने एडमिशन के लिए फर्जी मार्कशीट का सहारा लिया। उसी दौरान वह साकेत डिग्री कॉलेज से महामंत्री का चुनाव भी जीते थे। मामला जानकारी में आने के बाद तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय से जांच करवाई मामला फर्जी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था।
राजनीतिक सफर
इंद्र प्रताप तिवारी (खब्बू तिवारी) बीजेपी (bjp) और अपना दल के गठबंधन में विधानसभा गोसाईगंज से विधायक हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। वे समाजवादी पार्टी (SP) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के टिकट पर भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं।
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