ड्रग्स में दोषी पाए तो कितनी है सजा? जानें क्या है NDPS Act जिसके तहत गिरफ्तार हुए हैं आर्यन खान

वीडियो डेस्क। एनसीबी ने क्रूज पर चल रही रेव पार्टी का पर्दाफाश किया जिसके बाद बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी की पूछताछ में आर्यन ने ड्रग्स लेने के बात स्वीकारी है। ये भी बताया है कि सालों से वे ड्रग्स ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि एनसीबी के सामने आर्यन खान के आंसूं नहीं रुक रहे थे।  
 

/ Updated: Oct 04 2021, 05:55 PM IST

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वीडियो डेस्क। एनसीबी ने क्रूज पर चल रही रेव पार्टी का पर्दाफाश किया जिसके बाद बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी की पूछताछ में आर्यन ने ड्रग्स लेने के बात स्वीकारी है। ये भी बताया है कि सालों से वे ड्रग्स ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि एनसीबी के सामने आर्यन खान के आंसूं नहीं रुक रहे थे। एनसीबी ने क्रूज पर रेव पार्टी में छापेमारी में कोकीन, एमडीएमए, मेफेड्रोन और चरस जैसी कई नशीले चीजें बरामद की हैं।  बता दें कि इन सभी आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये एक्ट 1985 में बनाया गया था। इसे किसी भी नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए बनाया गया है। फिर वो चाहे नशे का उत्पादन हो या उसका स्टोरेज हो, या फिर उसकी बिक्री और नशीले पदार्थ का ट्रांसपोर्ट करना हो। इस एक्ट के तहत नशे से जुड़ी एक्टिविटी को रोका जाता है।  इसमें मिलने वाली सजा जब्त की गई नशीले पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है।  इस अधिनियम की धारा 31 ए के अनुसार, अधिकतम मौत की सजा दी जा सकती है है. लेकिन अधिनियम के तहत ये सजा तब ही लागू होती है जब कोई व्यक्ति व्यावसायिक मात्रा में ड्रग्स के साथ शामिल होने का दोषी पाया जाता है। ऐसे मामले में सिर्फ उन्हें ही जमानत जा सकती है जहां किसी ने सिर्फ प्रतिबंधित दवाओं या नशीले पदार्थों का सेवन किया है, लेकिन इससे जुड़े किसी भी व्यापार में शामिल नहीं पाया गया है।