कोर्ट ने आर्यन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जानें क्या है पुलिस और न्यायिक हिरासत में अंतर

वीडियो डेस्क। ड्रग्स केस में फंसे अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को मुंबई कोर्ट 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट से NCB ने पुलिस हिरासत की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत में क्या अंतर है। 

 

/ Updated: Oct 09 2021, 01:18 PM IST
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वीडियो डेस्क। ड्रग्स केस में फंसे अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को मुंबई कोर्ट 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट से NCB ने पुलिस हिरासत की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत में क्या अंतर है। 

ज्यूडिशियल कस्टडी यानि कि न्यायिक हिरासत

 न्यायिक हिरासत के दौरान आरोपी को जेल में रखा जाता है। इस दौरान किसी भी मामले में पुलिस को आरोपी से पूछताछ करने के लिए भी अदालत से परमिशन लेनी होती है। अदालत की परमिशन के बिना पुलिस किसी भी आरोपी से पूछताछ नहीं कर सकती है। 

पुलिस कस्टडी या पुलिस हिरासत

 पुलिस कस्टडी के दौरान पुलिस आरोपी से मामले को लेकर पूछताछ कर सकती है और उन्हें इसके लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि पुलिस हिरासत में रखे गए आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है।