उन्नाव रेप केस time line, कुलदीप सिंह सेंगर का काला चिट्ठा

उन्नाव रेप केस में दोषी और बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली तीस हजारी कोर्ट ने दोषी ठहराया है। आरोप है कि सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में लड़की को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। 

/ Updated: Dec 17 2019, 05:54 PM IST

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उन्नाव रेप केस में दोषी और बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली तीस हजारी कोर्ट ने दोषी ठहराया है। आरोप है कि सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में लड़की को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के करीब ढाई साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इस केस में क्या क्या हुआ है। 
4 जून 2017 को 17 साल की नाबालिग लड़की का भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने कथित तौर पर रेप किया।
3 अप्रैल 2018 रेप पीड़िता के पिता पर कुछ लोगों ने मारपीट कर जानलेवा हमला किया। लेकिन पीड़िता के पिता के खिलाफ हथियार अधिनियम की संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।
8 अप्रैल 2018 को रेप पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंघत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की।
9 अप्रैल 2018 को रेप पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई।
10 अप्रैल 2018 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रेप का मामला सीबीआई को सौंपा।
13 अप्रैल 2018 कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया।
11 जुलाई 2018 को सीबीआई ने रेप केस में चार्जशीट दायर की।
17 जुलाई 2018 रेप पीड़िता और उसके परिवार ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को सेंगर और उसके लोगों से कथित तौर पर खतरे के बारे में पत्र लिखा
28 जुलाई 2019 को पीड़िता अपने अपनी चाची, मौसी और वकील के साथ रायबरेली जा रही थी, जहां कार को एक ट्रक ने टक्कर मारी. ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई. राय बरेली के गुरबख्शगंज पुलिस थाने में सड़क दुर्घटना मामले में कुलदीप सिंह सेंगर और नौ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ।
30 जुलाई 2019 को रेप पीड़िता का चीफ जस्टिस को लिखा पत्र सामने आया।
31 जुलाई 2019 सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित के पत्र पर संज्ञान लिया।  उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को देरी पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
1 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने रेप के पांच मामलों को दिल्ली स्थानांतरित किया और 45 दिनों में सुनवाई खत्म करने का आदेश दिया।
5 अगस्त 2019 तीस हजारी अदालत में मामले की रोजाना सुनवाई शुरू। वहीं रेप पीड़िता को लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कालेज से विमान द्वारा एम्स के ट्रामा सेंटर स्थानांतरित किया गया।
9 अगस्त 2019 अदालत ने आरोपी सेंगर और सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ आरोप तय किए।
11 सिंतबर 2019 बलात्कार पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में विशेष अस्थाई अदालत की व्यवस्था की गई।
25 सितंबर 2019 बलात्कार पीड़िता को एम्स से छुट्टी मिल गई।
6 दिसंबर 2019 निचली अदालत के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग ने बलात्कार पीड़िता को दिल्ली में किराए पर आवास प्रदान किया।
10 दिसंबर 2019 अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया।
16 दिसंबर 2019 दिल्ली ने आरोपी कुलदीप सेंगर को नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी करार दिया। सह आरोपी शशि सिंह को मामले से बरी कर दिया गया।