मथुरा में लागू हुआ मद्य निषेध अधिनियम, श्री कृष्ण जन्मस्थान के बंद हुई शराब की बिक्री, देखें रिपोर्ट

आबकारी विभाग ने नगर निगम के 22 वार्डों में स्थित 29 शराब, भांग की दुकानें बुधवार को बंद करा दी। दुकानें बंद होने से शराब के शौकीन लोगों को अब अपना शौक पूरा करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। वहीं दुकानें बंद होने के कारण सरकार हो क़रीब 42 करोड़ का नुकसान हुआ है। 

/ Updated: Jun 01 2022, 07:40 PM IST

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मथुरा: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के दस किलोमीटर के रेडियस में शराब की दुकान बन्द करा दी गईं हैं। आबकारी विभाग ने नगर निगम के 22 वार्डों में स्थित 29 शराब, भांग की दुकानें बुधवार को बंद करा दी। दुकानें बंद होने से शराब के शौकीन लोगों को अब अपना शौक पूरा करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। वहीं दुकानें बंद होने के कारण सरकार हो क़रीब 42 करोड़ का नुकसान हुआ है। 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 10 सितम्बर 2021 को श्री कृष्ण जन्मस्थान के दस किलोमीटर रेडियस क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया था। जिसके बाद इस क्षेत्र में चल रही शराब, भांग, मीट की दुकान, शराब के बार और रेस्टोरेंट बंद कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद लोगों ने उनके फैसले पर खुशी जताई थी। सरकारी प्रक्रिया और पूर्व में शराब के ठेके उठने के कारण सितंबर 2021 में दुकान बंद नहीं हो पाईं थीं। जिसके बाद 1 जून से श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास के 10 किलोमीटर रेडियस क्षेत्र में शराब की दुकान बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई और बुधवार को यह दुकानें बंद करा दी गईं हैं।

इन वार्डों में बंद हुई दुकान 
आबकारी विभाग के अधिकारियों के द्वारा नगर निगम के 22 वार्डों में शराब, बियर, भांग की दुकानें बंद करा दी गईं। नगर निगम के बैरागपुरा, राधानगर, बद्री नगर, महाविद्या कॉलोनी, कृष्णानगर प्रथम और द्वतीय, कोयला गली, डेमपियर नगर व जयसिंह पुरा, घाटी बहलराय, गोविंद नगर, मंडी रामदास, चौविया पाड़ा, द्वारिकापुरी, नवनीत नगर, वनखंडी, भरतपुर गेट, अर्जुनपुरा, हनुमान टीला, जगन्नाथ पुरी, गऊ घाट, मनोहर पुरा, वार्ड में शराब, बियर व भांग की 29 दुकानों को बंद करा दिया गया है।

42 करोड़ के राजस्व का होगा नुकसान 
जिला आबकारी अधिकारी कुमार प्रभात ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान के दस किलोमीटर रेडियस क्षेत्र में बंद कराई गईं 29 दुकानों के बंद होने से आवकारी विभाग को करीब 42 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। 22 वार्डों में 7 अंग्रेजी शराब की, 7 देशी शराब की, 8 बीयर की व 6 भांग की दुकान थीं। इसके अलावा 1 मॉडल शॉप व 2 बार को बंद कर दिया गया है। 22 वार्डों में सभी शराब, बीयर एवं भांग की दुकान, मॉडल शॉप, बार बंद करा दिए हैं। यहां मध निषेध कानून लागू होने के कारण न केवल बिक्री करना बल्कि पीना, ले जाना, लाना भी प्रतिबंधित हो गया है।

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