शेख नाहयान ने कहा, ‘हम आज संयुक्त अरब अमीरात की धरती पर नागरिक क्षेत्रों और सुविधाओं को निशाना बनाने वाले हूती मिलिशिया की निंदा करते हैं। 

वर्ल्ड डेस्क. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी आबू धाबी (Abu Dhabi) में हूती विद्रोहियों (Houthi Rebels) द्वारा हमला किया गया है। इस ड्रोन हमलों पर UAE के विदेश मामलों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान (Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan) ने कहा कि देश इन आतंकवादी हमलों और आपराधिक कार्यों का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उन्होंने इस हमले की तुलना अंतरराष्ट्रीय कानून के खुले तौर पर उल्लंघन किए जाने के रूप में की। वहीं, अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने कहा- 2 भारतीयों की इस हमले में मौत हुई है। अबू धाबी में भारतीय दूतावास के अधिकारी अपने परिवार के संपर्क में हैं। 

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शेख नाहयान ने कहा, ‘हम आज संयुक्त अरब अमीरात की धरती पर नागरिक क्षेत्रों और सुविधाओं को निशाना बनाने वाले हूती मिलिशिया की निंदा करते हैं। हम दोहराते हैं कि हमारे देश पर इस गैरकानूनी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। UAE के पास इन आतंकवादी हमलों और आपराधिक कार्यों का जवाब देने का अधिकार है। ये पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय कानून के खुलेआम उल्लंघन का मामला है।’ उन्होंने कहा, मंत्रालय ने अंतररराष्ट्रीय समुदाय से नागरिकों और नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाने वाले इन आतंकवादी कृत्यों की कड़ी निंदा करने की मांग की है।

दरअसल, सोमवार को अबुधाबी पर हूती विद्रोहियों ने ड्रोन अटैक किया था। इसके चलते तीन लोगों को मौत हुई थी, जिनमें दो भारतीय और एक पाकिस्तानी नागरिक है। धमाके की चपेट में आकर 6 लोग घायल हो गए थे। हमला तेल कंपनी ADNOC के गोदाम के पास मुफासा इंडस्ट्रियल एरिया में फ्यूल टैंकरों पर किया गया था। अबुधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कंस्ट्रक्शन साइट पर भी हमला किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने अबु धाबी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और पास के औद्योगिक क्षेत्र पर हुए संदिग्ध ड्रोन हमलों की निंदा की। इस घटना में दो भारतीय और एक पाकिस्तान नागरिक की मौत हो गई। महासचिव ने अबु धाबी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और पास के औद्योगिक मुसफ्फाह इलाके पर हमलों की निंदा की। इन हमलों में कई असैन्य लोगों के हताहत होने और हूती विद्रोहियों द्वारा इसकी जिम्मेदार लिए जाने की खबरें आ रही हैं। असैन्य नागरिकों और असैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून द्वारा प्रतिबंधित हैं।


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