सार
यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति रहते हुए लिए गए फैसलों पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ट्रंप पर आरोप था कि अमेरिका का राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने नवबंर 2020 के चुनाव रिजल्ट्स को पलटने की साजिश रची थी।
Donald Trump get big relief: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति रहते हुए लिए गए फैसलों पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ट्रंप पर आरोप था कि अमेरिका का राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने नवबंर 2020 के चुनाव रिजल्ट्स को पलटने की साजिश रची थी।
वोटों का जुगाड़ करने के लिए किया था चुनाव अधिकारी को फोन
दरअसल, 2020 में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो बिडेन ने हराया था। इस चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के आह्वान पर उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा था। डोनाल्ड ट्रंप पर नतीजों को पलटने की कोशिश के भी आरोप लगे थे। हुआ यह था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 जनवरी 2021 को जार्जिया के सबसे बड़े चुनाव अधिकारी ब्रैड रैफेंसपर्गर से राज्य में चुनावी हार को पलटने के लिए दोबारा गिनती करके गड़बड़ी करने को कहा था। उन्होंने चुनाव अधिकारी से जीत के लिए आवश्यक वोट का जुगाड़ करने को कहा था। ट्रम्प ने रैफेंसपर्गर से फोन पर कहा कि वह चाहते हैं कि जॉर्जिया के 16 इलेक्टोरल वोट उनके हिस्से में आएं। लेकिन रैफेंसपर्गर ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। इसको लेकर पूरे देश में उनकी आलोचना हुई थी।
दर्ज हुआ था केस
चुनाव प्रभावित करने की कोशिश करने के आरोप में डोनाल्ड ट्रंप पर झूठे बयान देने, जालसाजी, गवाहों को प्रभावित करने, राज्य को धोखा देने की साजिश करने, चोरी और झूठी गवाही के चार्ज लगाए गए थे। ट्रंप के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था। लेकिन ट्रंप ने अटलांटा लोअर कोर्ट में यह अपील की थी कि पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते उनको छूट मिले और आपराधिक मामला न चलाया जाए। हालांकि, अटलांटा की निचली अदालत ने किसी प्रकार की छूट से इनकार कर दिया था।
अटलांटा कोर्ट के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अटलांटा कोर्ट के निर्णय को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रम्प के राष्ट्रपति रहते हुए लिए गए फैसलों पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
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