सार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) का राजनीतिक करियर खतरे में है। चुनाव आयोग ने उन्हें सार्वजनिक पद ग्रहण करने से अयोग्य घोषित कर दिया है। इसके खिलाफ इमरान ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
 

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) का राजनीतिक करियर खतरे में पड़ गया है। विदेश से मिले गिफ्ट गलत तरीके से घर ले जाने और बेचने के मामले में चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य करार दिया था। नेशनल असेंबली की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके साथ ही इमरान को अपनी पार्टी पीटीआई का अध्यक्ष बने रहने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 

चुनाव आयोग के फैसले को इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। विदेशी नेताओं से मिले गिफ्ट बेचने और आमदनी छिपाने के लिए चुनाव आयोग ने इमरान खान को पांच साल के लिए सार्वजनिक पद पर रहने से अयोग्य घोषित किया था। इमरान ने इस फैसले को चुनौती दी थी और इसे तुरंत खारिज करने की मांग की थी।

पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान ने अपनी अपील में कहा कि चुनाव आयोग के पास भ्रष्ट आचरण पर निर्णय लेने या लोगों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति नहीं है। उन्होंने हाईकोर्ट से अपील किया था कि कोर्ट के अंतिम निर्णय तक चुनाव आयोग के निलंबित किया जाए।

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चुनाव आयोग के आदेश पर है भ्रम
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान की नेशनल असेंबली की सदस्यता रद्द की है। इसके साथ ही उनपर पांच साल के लिए बैन लगाया है। हालांकि इस बात को लेकर भ्रम है कि क्या पांच साल की अयोग्यता केवल मौजूदा नेशनल असेंबली के पांच साल के कार्यकाल पर लागू होगी या चुनाव आयोग द्वारा फैसला जारी करने की तारीख से शुरू होगी। वर्तमान नेशनल असेंबली का कार्यकाल अगस्त 2018 में शुरू हुआ था। इसका समापन 2023 में होगा। इमरान खान ने पहले अप्रैल में एक सांसद के रूप में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था। 

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