सार
दुनिया के सबसे कट्टर इस्लामिक देश में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया गया है। हाल ही में इराक ने एक कानून पारित करते हुए सजा देने की बात कही है।
इराक न्यूज। दुनिया के सबसे कट्टर इस्लामिक देश में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया गया है। हाल ही में इराक ने एक कानून पारित करते हुए सजा देने की बात कही है। इस फैसले के बाद कई समलैंगिक और ट्रांसजेंडर (LGBTQ) समुदाय का समर्थन करने वालों ने कानून को भेदभावपूर्ण बताया है। सजा के लिए कानून पारित करने वालों ने शनिवार (27 अप्रैल) को 1988 के वेश्यावृत्ति विरोधी कानून में संशोधन के लिए मतदान किया, जिसके तहत समलैंगिकता संबंधों पर 10 से 15 साल की सजा निर्धारित की गई है। इसके अलावा समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने पर 7 साल की सजा तय की गई है।
इराक के अलसुमारिया न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती ड्राफ्ट में समलैंगिक संबंधों के लिए मौत की सजा का प्रस्ताव रखा गया है। इसको लेकर इराकी संसद के कार्यवाहक प्रमुख मोहसिन अल-मंडलवी ने विधेयक का बचाव किया है। वो कहते हैं कि यह समाज की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम है। हमारे बच्चों को नैतिक पतन और समलैंगिकता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना पहला काम है।
इराक के नए कानून पर अमेरिका ने जताई चिंता
इराक के द्वारा नए कानून पर बहस छिड़ गई है। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल के इराकी रिसर्चर रज़ सलाई कहते हैं- देश में समलैंगिक संबंधों से जुड़े नए लॉ ने भयावह स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि यह एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ भेदभाव की स्थिति पैदा करता है। इसके अलावा इराक के सहयोगी अमेरिका ने भी कानून को लेकर चिंता जाहिर की है।
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "ये संशोधन इराकी समाज में खतरा पैदा करता है। इराक की अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की क्षमता को कमजोर करता है।
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