Cosmetics Company Fined: जापान की एक अदालत ने एक कॉस्मेटिक कंपनी पर 90 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एक कर्मचारी ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न के बाद आत्महत्या कर ली थी।
Workplace Harassment Cases in Japan: कार्यस्थल पर उत्पीड़न के बाद एक कर्मचारी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में, टोक्यो स्थित कॉस्मेटिक कंपनी D-UP कॉर्पोरेशन और उसके अध्यक्ष को जापानी अदालत ने कर्मचारी के परिवार को 150 मिलियन येन (लगभग 90 करोड़ रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि अदालत का यह फैसला उन लड़कियों को ताकत देगा जो कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना करती हैं और ऐसे मालिक अब गलती करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे।
कार्यस्थल पर उत्पीड़न
25 वर्षीय सतोमी नाम की युवती अप्रैल 2021 में जापानी कंपनी D-UP में शामिल हुई थी। हालाँकि, कुछ ही महीनों के भीतर, उसे कंपनी के अध्यक्ष मित्सुरु सकाई से गंभीर मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। दिसंबर 2021 में, बिना अनुमति के एक क्लाइंट से मिलने पर, सकाई ने सतोमी को फटकार लगाई और उसे 'गली का कुत्ता' कहकर अपमानित किया। अगले दिन, सकाई ने अन्य कर्मचारियों के सामने सतोमी को फिर से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, यह कहते हुए कि 'कमजोर कुत्ता जोर से भौंकता है'।
परिवार ने अदालत में आरोप लगाया कि इन घटनाओं ने सतोमी के मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित किया और यही उत्पीड़न उसकी मौत का कारण बना। जनवरी 2022 तक, ऑफिस में उत्पीड़न के कारण सतोमी को अवसाद हो गया और उसे काम से छुट्टी लेनी पड़ी। बाद में उसी वर्ष अगस्त में, उसने आत्महत्या का प्रयास किया और एक साल से अधिक समय तक बेहोश रहने के बाद अक्टूबर 2023 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद, उसके माता-पिता ने जुलाई 2023 में जापानी अदालत में मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी मौत कंपनी के अध्यक्ष के बुरे व्यवहार और उसकी रक्षा करने में कंपनी की विफलता के कारण हुई।
मई 2024 में, श्रम मानक निरीक्षण कार्यालय ने पाया कि सतोमी की मौत, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, अवसाद और उसके बाद की मौत के बीच एक संबंध था, और इस मामले को आधिकारिक तौर पर काम से संबंधित दुर्घटना घोषित किया गया। 9 सितंबर, 2025 को टोक्यो जिला अदालत ने परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला सुनाया कि कंपनी और उसके अध्यक्ष सतोमी की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। 150 मिलियन येन के मुआवजे के अलावा, अदालत ने यह भी माँग की कि सकाई कंपनी के अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य हैं और उन्हें पद छोड़ देना चाहिए।
