सार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को इस्लामाबाद की एक अदालत ने 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया है।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को इस्लामाबाद की एक अदालत ने 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले खान को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (National Accountability Bureau) द्वारा अल-कादिर ट्रस्ट मामले में बुधवार को एक स्पेशल अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान NAB ने पूछताछ के लिए अधिकतम हिरासत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने खान को केवल आठ दिन की रिमांड दी है। 

इमरान को 17 मई को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा NAB ने इमरान की पत्नी बेगम बुशरा के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की है। बता दें कि इमरान खान बुधवार को भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के मुख्यालय में अदालत में पेश हुए थे। 

NAB ने मांगी थी पूर्व प्रधानमंत्री की रिमांड 

सुनवाई की शुरुआत में NAB ने पूर्व प्रधानमंत्री ने की रिमांड का अनुरोध किया। हालांकि, खान के वकील ख्वाजा हारिस अहमद ने अनुरोध का विरोध किया और तर्क दिया कि मामला एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। 

इसके बाद NAB अभियोजक ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद बशीर को सूचित किया कि गिरफ्तारी के समय खान को वारंट दिखाया गया था। हालांकि, पीटीआई प्रमुख ने दावों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने एनएबी ऑफिस पहुंचने के बाद गिरफ्तारी वारंट देखा। 

इमरान खान ने बताया जान को खतरा

सुनवाई के दौरान इमरान खान ने कहा कि उन्हें डर है कि उन्हें मारा जा सकता है। पीटीआई चीफ ने कहा कि उन्हें धीरे-धीरे मौत वाले इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें हिरासत को दौरान 24 घंटे तक वॉशरूम भी नहीं जाने दिया गया।

अल कादिर ट्रस्ट केस में हुई थी गिरफ्तारी

इससे पहले मंगलवार को खान को  NAB ने मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उस समय गिरफ्तार कर लिया था, जब वह दो मामलों में जमानत लेने के लिए कोर्ट में पेश हुए थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और कई जगह पर हिंसक घटानएं हुईं।

यह भी पढ़ें- कोर्ट के सामने इमरान ने लगाई गुहार, बोले- हो लगाए जा सकते हैं जहर के इंजेक्शन, 24 घंटे नहीं जाने दिया वॉशरूम