पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंकवाद को आर्थिक मदद देने से जुड़े सभी छह मामलों को जोड़ने और सभी मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाने की मुंबई हमलों के सरगना तथा जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद और उसके साथियों की याचिका को स्वीकार कर लिया है।

लाहौर. पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंकवाद को आर्थिक मदद देने से जुड़े सभी छह मामलों को जोड़ने और सभी मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाने की मुंबई हमलों के सरगना तथा जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद और उसके साथियों की याचिका को स्वीकार कर लिया है।

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सईद के खिलाफ दायर याचिका अदालत ने स्वीकार कर लिया है

आतंकवाद-रोधी अदालत ने सईद और अन्य के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में 11 दिसंबर को आरोप तय किए थे। अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद कहा, 'सईद और उसके साथियों के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े दो मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है जबकि ऐसे ही चार अन्य मामलों में सुनवाई पूरी होनी बाकी है। उन्होंने सभी मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाने की अपील करते हुए याचिका दायर की है, जिसे लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने स्वीकार कर लिया है।'

आदालत सईद और अन्य के खिलाफ 6 मामलों में एक साथ फैसला सुना सकती है

याचिका के अनुसार सईद, जफर इकबाल, याहया अजीज, अब्दुल रहमान मक्की के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण के चार मामले लाहौर की आतंक-रोधी अदालत के समक्ष लंबित हैं। इसमें कहा गया है, 'चूंकि गवाहों की पेशी जारी है, लिहाजा अदालत सभी छह मामलों में एक साथ फैसला सुना सकती है।'

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(फाइल फोटो)