IHC के जज रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की। ये वो समिति है, जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद के मामलों की देखभाल करती है।
मस्जिद समिति के याचिका पर कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मस्जिद समिति ने 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर पूजा की अनुमति देने के जिला अदालत के फैसले को नहीं रोका।
ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने आदेश दिया है कि ASI सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। दोनों पक्षों को इसकी हार्ड कॉपी दी जाए।
ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने की सफाई शनिवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू हो गई है। इस सफाई में 26 से अधिक लोगों की टीम लगी है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
ज्ञानवापी सर्वे में तीसरे दिन का सर्वे खत्म हुआ। सर्वे के बाद हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता ने मंदिर के तहखाने से खंडित मूर्तियां और टूटे हुए खंभों के अवशेष मिले हैं।
ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Case) के सर्वे को लेकर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे पर 1 दिन की रोक लगा दी।
ASI (Archaeological Survey of India) के वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने दो दिनों के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि वे हाईकोर्ट जाएं।
वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर परिसर में वजूखाने के सील इलाके को छोड़कर कल से एएसआई टीम सर्वे शुरू करेगाी। यह सर्वे कैसे होगा और किस टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग होगा पढ़ें पूरी खबर में।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक जांच को लेकर दायर याचिका पर वाराणसी कोर्ट का फैसला आ गया है। हिंदू पक्ष द्वारा याचिका दायर कर मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की ASI द्वारा साइंटिफिक सर्वे कराई जाए।
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में दायर याचिका पर सुनवाई 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अंजुमन इंतेजामिया की याचिका में वजू के लिए अलग व्यवस्था की मांग की गई है।