यह एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य भूमिधारक किसान परिवारों को विशिष्ट बहिष्करण मानदंडों के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें कृषि और संबद्ध खर्चों को कवर करने में सक्षम बनाया जा सके। हर साल 6,000 रुपए प्रति वर्ष सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए की तीन चार-मासिक किश्तों में भेजे जाते हैं।