सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राजद्रोह पर रोक, पुनर्विचार तक केंद्र-राज्य सरकारें नहीं कर सकेंगी 124ए की FIR
May 11 2022, 11:38 AM ISTदेशद्रोह के मामलों(Sedition cases hearing) को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार तक फिलहाल राजद्रोह के तहत मुकदमे दर्ज करने पर रोक लगा दी है। बता दें कि राजद्रोह के मामलों में लगने वाली आईपीसी की धारा 124A को 10 से ज़्यादा याचिकाओं के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बुधवार को हुई सुनवाई में सरकार ने कहा कि अगर पुलिस अधीक्षक(SP) संतुष्ट हुआ, तो ही केस दर्ज होगा।