अपनी अदाकारी और आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाले करने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामेन आई है। खबर है कि उन्होंने पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेने का फैसला किया है।
कोर्ट परिसर में हुई इस फायरिंग के बाद से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बदमाशों की तलाश में पुलिस ने शहर में नाकाबंदी की है। पुलिस गोली चलाने वालों को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन तक पहुंचने की कोशिश है।
रुड़की में होने वाली महापंचायत पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कल हेट स्पीच के मामले को लेकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि यदि इस बार नफरत भरे भाषण हुए तो मुख्य सचिव जिम्मेदार होंगे। उन्हें कोर्ट में खड़ा किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने रेप के झूठे केस में फंसाकर एफआईआर करने वाली महिला पर दस हजार का जुर्माना लगाया है। इसी के साथ कहा कि कोर्ट पहले से ही केसों के बोझ से जूझ रहा है। ऐसे में न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग गलत है।
हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राणा दंपत्ति को 6 मई तक जेल में ही रहना होगा।
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा ने रविवार को सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनकी जमानत को रद्द कर दिया गया था। जिसके बाद उन्हें सरेंडर करने के लिए 25 अप्रैल तक का समय दिया गया था। हालांकि इससे पहले ही उन्होंने रविवार को सरेंडर कर दिया।
सांसद नवनीत राणा (MP Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने (Hanuman Chalisa) की घोषणा की थी। बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर जुटे थे। इसके चलते राणा दंपत्ति ने हनुमान चालीसा पढ़ने जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है।
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अभी फिलहाल वह आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
साल 1996 में अलग-अलग कोषागारों से अवैध तरीके से राशियां निकालने को लेकर CBI ने 53 केस दर्ज किए थे। जिसमें से डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा था। इस मामले में सबसे ज्यादा 170 आरोपी शामिल हैं। जिसमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है।
गुजरात हाईकोर्ट का एक बेहद सख्त और अनोखा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने शादीशुदा आरोपी को लड़की के साथ भागने के मामले में आदेश दिया है कि उसे खोजने में पुलिस का जो भी खर्च आया है, वह आरोपी को ही भरना होगा।