लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur khiri Voilence Case) में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreem Court) में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि हिंसा के समय 4-5 हजार लोग मौके पर थे। मगर, आश्चर्य की बात है कि मैजिस्ट्रेट के सामने सिर्फ 20 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं। कोर्ट ने यूपी सरकार को फिर फटकार लगाई और गवाहों की तलाश करने का निर्देश दिए। दरअसल, पुलिस ने सिर्फ 23 गवाह पेश किए थे। कोर्ट ने यूपी पुलिस से कहा कि चश्मदीद गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराएं।