ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू हो गया है. सुबह 8 बजे से ही 52 लोगों की टीम तहखाने की जांच कर रही है. दो तहखानों को खोलकर वीडियोग्राफी की जा रही है. प्रशासन ने आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.
उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी सर्वे का काम शनिवार से शुरू हो गया है. कोर्ट कमिश्नर सहित सभी पक्ष मस्जिद परिसर के अंदर चले गए हैं। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर से पहले क़रीब 800 मीटर की दूरी पर थाना चौक के पास सभी लोगों को रोक दिया गया है।
सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े केंद्र दरगाह आलाहज़रत के प्रचारक मौलाना सहाबुदीन ने कहा कि हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, उस वक्त मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट की बात को मान लिया था और मुस्लमान ने शांति इख्तियार कर रखी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में फाइन देने और सुनवाई के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। मामले में तुरंत ही कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ज्ञानवापी मामले को लेकर एक बड़ा बायान दिया है और उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल के बारे में बताते हुए कहा कि 2017 से 2022 तक का प्रदेश सरकार का कार्यकाल शानदार रहा है। पिछले पांच साल के कार्यकाल की प्रतियोगिता 2022 से 2027 तक के कार्यकाल से होगी।
वाराणसी के लमही स्थित मुस्लिम फाउंडेशन की महिलाओं ने वीडियोग्राफी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में होने वाले सर्वे से सच सामने आ जाएगा। साथ ही मुस्लिम महिलाओं ने मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि वो सर्वे का साथ दें।
कोर्ट की ओर से किए गए आदेश के बाद ज्ञानवापी सर्वे मामले में शुक्रवार को कागजी कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद शनिवार से पुनः सर्वे शुरू होगा। इसके बाद 17 मई से पहले इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
ज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid) केस में वाराणसी की लोअर कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में साफ कर दिया कि मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर को नहीं बदला जाएगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि सुबह 8 से 12 बजे तक सर्वे किया जाएगा।
ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने से इंकार कर दिया है। इसी के साथ कहा गया है कि 17 मई से पहले कमीशन की कार्यवाही को पूरा किया जाए। कमीशन की कार्यवाही में किसी भी हाल में बाधा नहीं आनी चाहिए।
ज्ञानवापी विवाद को लेकर गुरुवार को वाराणसी की निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर को नहीं बदला जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक मस्जिद का सर्वे किया जाएगा। कोर्ट ने 17 मई तक रिपोर्ट तलब की है।