इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वे कराए जाने की मांग में दाखिल याचिका पर पुरातत्व विभाग से जवाब मांगा है। इसके साथ ही इस मामले में अब 30 नवंबर को सुनवाई होगी।
ज्ञानवापी परिसर मामले आज यानि कि गुरुवार को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। वाद में मुस्लिम का प्रवेश वर्जित करने, कथित शिवलिंग की पूजा-पाठ की अनुमति और परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी।
अखिलेश यादव औऱ असदुद्दीन ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका को कोर्ट की ओर से स्वीकार कर लिया गया है। ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग को लेकर की गई टिप्पणी के बाद यह याचिका दाखिल की गई थी।
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगी। विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से दाखिल याचिका में तीन मांग रखी गई थी। कोर्ट में इसी को लेकर अहम आदेश आ सकता है। शिवलिंग की पूजा समेत इन दो मांगों पर सुनवाई होनी है।
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग के पूजा-अर्चना के अधिकार और उसके संरक्षण की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग पर सुनवाई हुई है। बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद मामले में सुनवाई टल गई है।
वाराणसी ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग को संरक्षित करने की समयसीमा बढ़ाए जाने और उसे यथाशक्ति कायम रखने की मांग पर आज सुनवाई की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग को संरक्षित करने का आदेश 12 नवंबर तक प्रभावी है।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कथित शिवलिंग की पूजा-अर्चना की मांग, पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने और मुस्लिमों के प्रवेश को वर्जित किए जाने की मांग को लेकर आज सुनवाई टल गई है। बता दें कि इस मामले पर अब 14 नवंबर को सुनवाई की जाएगी।
वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़े 5 केसों की पावर ऑफ अटॉर्नी सीएम योगी को सौंपे जाने का ऐलान किया था। अब इसके बाद विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन ने संस्था और परिवार के खाते में जमा पैसा भी स्टेटमेंट के साथ सीएम को सौंपेंगे।
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया जाएगा। विश्व वैदिक सनातन संघ ज्ञानवापी मस्जिद के पांच केस के मामले की पैरवी अब सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेगा। साथ ही सीएम को सभी मामलों की पावर ऑफ अटार्नी भी दी जाएगी।
ज्ञानवापी प्रकरण में भगवान अविमुक्तेश्वर की पूजा अर्चना की मांग वाले प्रार्थनापत्र पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। यह सुनवाई सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में होगी।