Budget 2025 Expectations: बजट से क्या चाहता है टैक्सपेयर, जानें 7 बड़ी उम्मीदें

बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत की उम्मीद। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80C और 80D में बढ़ोतरी की संभावना। क्या नए टैक्स स्लैब से मिलेगी राहत?

Budget 2025 Income Tax Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर सैलरीड क्लास और नौकरीपेशा लोगों को काफी उम्मीदे हैं। खासकर ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के तहत आने वाले वाले टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स में बड़ी छूट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बता दें कि न्यू टैक्स रिजीम की शुरुआत वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में हुई। फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम को 72% जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम को 28 प्रतिशत लोगों ने चुना है। जानते हैं इस बजट से टैक्सपेयर्स की क्या उम्मीदें हैं।

वित्त मंत्री से टैक्सपेयर्स की क्या उम्मीदें?

1- बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कम से कम 3 लाख रुपए किया जाना चाहिए।

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2- अभी सैलरीड एम्‍प्‍लॉई और पेंशनर्स को ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिल रहा है। इसे बढ़ाकर 75,000 करने की मांग है।

3- हाउसिंग लोन पर ब्याज में फिलहाल 2 लाख रुपए तक की छूट है, जिसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की मांग।

4- 80सी और 80डी की लिमिट बढ़ाई जाए। धारा 80सी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने और 80डी के तहत मिलने वाली 25,000 की छूट को 40,000 रुपये किया जाए। वहीं सीनियर सिटिजंस के लिए 50,000 रुपये की छूट को बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जाए।

Budget 2025 Expectations: टैक्स छूट से GST में राहत तक, किसकी क्या उम्मीदें?

5- इसके अलावा टैक्स स्लैब में भी कटौती की मांग की जा रही है। इनमें 12 से 15 लाख रुपये तक की इनकम के लिए 20% से 15%, 15 से 20 लाख रुपये तक की इनकम के लिए 30% से घटाकर 20% करने और 20 लाख रुपये से अधिक की इनकम के लिए 30% टैक्स स्लैब लागू करना चाहिए। इससे मिडिल और सैलरीड क्लास वाले टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिल सकती है।

6- न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 75000 रुपए से बढ़ाकर 1,00000 रुपए किया जाना चाहिए। ताकि इसमें कुछ और प्रोफेशनल खर्चों को शामिल किया जा सके।

7- नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में कर्मचारी के योगदान के लिए कटौती: ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बीच समानता लाने के लिए 80सीसीडी(1बी) के तहत 50,000 रुपये की कटौती को एक्सटेंड करना। इससे रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रोविडेंड फंड की तुलना में एनपीएस को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

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