सार

बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है! रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार 15 लाख तक की सालाना कमाई पर टैक्स छूट देने पर विचार कर रही है। क्या वाकई होगा ऐसा?

Budget 2025 Expectation: 1 फरवरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट से हर एक वर्ग उम्मीदें लगाए बैठा है। टैक्सपेयर्स और सैलरीड क्लास के लोग इनकम टैक्स लिमिट में बड़ी छूट चाहते हैं। वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस बार सरकार 15 लाख तक की सालाना कमाई वालों को टैक्स छूट का फायदा दे सकती है।

इस वजह से मिल सकती है TAX छूट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में शुरू किए गए न्यू टैक्स रिजीम विचार करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार 13-14 लाख रुपये सालाना कमाने वाले लोगों पर टैक्स का भार कम करने के बारे में सोच रही है। खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां महंगाई की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर घट गई है। ये वो टैक्‍सपेयर्स होते हैं, जो महंगाई से जूझते हुए भी अर्थव्यवस्था में बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। ऐसे में अगर न्यू रिजीम के तहत 15 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री की जाती है तो इससे डिस्‍पोजेबल इनकम में इजाफा होने की उम्‍मीद है, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा।

सरकार के टैक्स कलेक्शन में इजाफा

अप्रैल-नवंबर वित्त वर्ष 2025 के दौरान व्‍यक्तिगत टैक्‍स कलेक्‍शन 25% बढ़कर 7.41 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। ऐसे में सरकार टैक्स छूट से जुड़े सुधारों को लागू करने के लिए बेहतर स्थिति में है। पर्सनल टैक्‍स लगातार तय टारगेट से अधिक रहा है, जिससे सरकारी खजाने में काफी पैसा आया है। ऐसे में सरकार बजट में टैक्‍स छूट का फायदा दे सकती है।

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न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम का स्लैब

फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपये तक की इनकम टैक्‍स फ्री है। वहीं, 3 से 6 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 5% टैक्स देना होता है। 6-9 लाख रुपये पर 10%, 9-12 लाख रुपये पर 15%, 12-15 लाख रुपये पर 20% और 15 लाख रुपये से ज्यादा पर 30% टैक्‍स लगता है। इसके अलावा न्यू रिजीम में 75,000 रुपये का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन का फायद मिलता है, जिससे 7.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्‍स फ्री हो जाती है। वहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम पर 2.5 लाख तक की आय पर Tax नहीं लगता। 2.5 से 5 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत, 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 20 प्रतिशत टैक्स लगता है। 10 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होता है।

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