21 वर्षीय गर्भवती बिलकिस बानो का गैंगरेप करने वाले 'आजाद', 11 रेपिस्टों की रिहाई पर केंद्र का आदेश दरकिनार!

बिलकिस बानो 21 साल की थी - पांच महीने की गर्भवती - जब 3 मार्च, 2002 को दाहोद जिले में उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसकी बच्ची बेटी को परिवार के छह अन्य लोगों के साथ मार डाला गया था।

नई दिल्ली। बिलकिस बानो के गैंगरेप (Bilkis Bano Gangrape) और परिवार के सदस्यों की हत्या के केस में आजीवन कारावास काट रहे 11 रेपिस्टों की रिहाई केंद्र सरकार के आदेशों की अवहेलना के रूप में देखा जा रहा है। गुजरात सरकार ने 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और परिवार के सदस्यों की हत्या के आरोपियों को आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा कर दिया है। लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि इस केस में केंद्र सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी की थी कि किसको रिहा करना है और किसको नहीं?

क्या है केंद्र सरकार की स्पेशल गाइडलाइन?

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इस साल जून में, 'आजादी का अमृत महोत्सव' (स्वतंत्रता के 75 वर्ष) के अवसर पर दोषी कैदियों के लिए एक विशेष रिहाई नीति का प्रस्ताव केंद्र ने जारी किया है। इस गाइडलाइन को केंद्र ने राज्यों को दिया है। केंद्र की इस गाइडलाइन के अनुसार बलात्कार के दोषियों को उन लोगों में सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें इस नीति के तहत रिहाई नहीं दी जानी है।

लेकिन तकनीकी रूप से राज्य ने ऐसा नहीं किया

विशेषज्ञ मानते हैं कि तकनीकी रूप से केंद्र के गाइडलाइन को बिलकिस बानो केस में राज्य सरकार नहीं माना है। गुजरात सरकार ने मई में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दोषियों में से एक की माफी याचिका पर विचार करने के लिए अपनी नीति का पालन किया। इसलिए एक गर्भवती महिला से बलात्कार और परिवार के सदस्यों की हत्या की साजिश रचने के दोषी 11 लोगों को मुक्त करने का आदेश दिया। लेकिन गुजरात का फैसला बलात्कार के दोषियों को रिहा करने के केंद्र के सैद्धांतिक विरोध के विपरीत प्रतीत होता है। यह विरोध गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध केंद्र के दिशा-निर्देशों के पृष्ठ 4, बिंदु 5 (vi) पर स्पष्ट रूप से कहा गया है। वास्तव में, एक बिंदु कहता है कि आजीवन कारावास की सजा वाले किसी को भी रिहा नहीं किया जाएगा, जो बिलकिस बानो मामले में 11 आजीवन दोषियों को अयोग्य घोषित कर देता।

बिलकिस बानो 21 साल की थी - पांच महीने की गर्भवती - जब 3 मार्च, 2002 को दाहोद जिले में उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसकी बच्ची बेटी को परिवार के छह अन्य लोगों के साथ मार डाला गया था। कुछ दिन पहले साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में आग लगने से 59 कारसेवकों की मौत हो गई थी। 2008 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे बरकरार रखा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को उसे एक घर और नौकरी के अलावा मुआवजे के रूप में ₹ 50 लाख देने का भी निर्देश दिया। लेकिन तीन साल बाद सभी आरोपी दोषी मुक्त हैं।

इस साल की शुरूआत में एक की हुई थी रिहाई

इस साल की शुरुआत में एक दोषी के अदालत में जाने के बाद रिहाई हुई, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत समय से पहले रिहाई की गुहार लगाई गई थी, क्योंकि उसने लगभग 15 साल की सेवा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार अपनी 1992 की नीति के अनुसार निर्णय ले सकती है, जो दोषसिद्धि के समय लागू थी।

नहीं भूलती वह घटना, हर दिन खौफनाक मंजर को याद कर जीते

हालांकि, बिलकिस बानो के पति याकूब रसूल ने कहा कि परिवार अभी तक रिहाई पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में नहीं बताया गया था ... हम केवल अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जिन्होंने दंगों में अपनी जान गंवाई है। रसूल ने कहा कि वह, उनकी पत्नी बिलकिस और उनके पांच बेटे किसी अज्ञात जगह पर रह रहे हैं। सबसे बड़ा बेटा 20 साल का हो गया है। उन्होंने कहा कि हर दिन, हम उन लोगों को याद करते हैं जो इस घटना में मारे गए थे, जिसमें हमारी बेटी भी शामिल थी। बिलकिस बानो ने मुकदमे के दौरान अदालत से कहा था कि वह बलात्कारियों को जानती है। वे उसके परिवार से दूध खरीदते थे।

नया जीवन जीउंगा

सोमवार को रिहा होने पर गोधरा जेल के बाहर दोषियों का मिठाइयों से स्वागत किया गया। उधर, रिहाई के बाद राधेश्याम शाह ने कहा कि मुझे बाहर होने में खुशी हो रही है, जिसकी याचिका ने रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया। मैं अपने परिवार के सदस्यों से मिलने और एक नया जीवन शुरू करने में सक्षम होऊंगा।

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