
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जजों को निशाना बनाए जाने को लेकर कठोर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जजों पर आरोप लगाना आजकल एक फैशन बन गया है। यह महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलित है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की है। मद्रास कोर्ट ने एक वकील को अवमानना का दोषी पाया गया और उसे 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा कि जज जितना मजबूत होगा, आरोप उतने ही खराब होंगे।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पूरे देश में न्यायाधीशों पर हमले हो रहे हैं और जिला न्यायाधीशों के पास कोई सुरक्षा नहीं है, कई बार तो लाठी चलाने वाला पुलिसकर्मी भी उपलब्ध नहीं होता है।
वकील कानून से ऊपर नहीं
कोर्ट ने जेल की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि वकील कानून से ऊपर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी परिणाम भुगतने होंगे। अदालत ने आरोपी वकील के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए कहा कि ऐसे वकील न्यायिक प्रक्रिया पर धब्बा हैं और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। कहा कि यह आदमी पूरी तरह से अक्षम्य है। वह वकीलों के एक वर्ग से ताल्लुक रखता है, जो पूरी तरह से अक्षम्य हैं। वे कानूनी पेशे पर एक धब्बा हैं।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीश ने उसके खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट जारी किया। वह उच्च न्यायालय के पास एक चाय की दुकान पर पाया गया, 100 अधिवक्ताओं ने उस पर लेट गए और गैर-जमानती वारंट (NBW) को तामील करने से रोक दिया। सीसीटीवी फुटेज है ... और इससे भी बदतर, जब मामला वापस आया, तो उन्होंने न्यायमूर्ति पीटी आशा के खिलाफ आरोप लगाए।
अदालत ने कहा कि सजा अभी बहुत ही उदार
अदालत ने कहा कि दो सप्ताह की कैद एक बहुत ही उदार सजा है। जब वह दो सप्ताह के लिए जेल जाएगा और जब उसे प्रैक्टिस से रोक दिया जाएगा तो उसे कुछ पछतावा होगा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि कुछ उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों को खुले तौर पर धमकाना आम बात हो गई है। वे चुनौती देते हैं कि मेरे खिलाफ एक NBW जारी करने की हिम्मत करें।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि आप बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकते। कल्पना कीजिए कि 100 वकील इकट्ठा होते हैं। वकील भी कानून की प्रक्रिया के अधीन होते हैं। अब, न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाने का यह एक नया फैशन बन गया है। मुंबई, उत्तर प्रदेश और चेन्नई में बड़े पैमाने पर ऐसा हो रहा है। वकील ने कहा था कि उन्होंने बिना शर्त माफी की पेशकश की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
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