बलात्कार पीड़िता ने आरोपी से कर ली शादी, फिर भी पति को मिली 14 साल जेल की सजा

Published : Mar 17, 2024, 02:21 PM IST
rspr shaadi

सार

राजस्थान में एक युवक द्वारा नाबालिग के साथ बलात्कार किया। लेकिन जैसे ही वह लड़की बालिग हुई। दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने आरोपी पति को 14 साल की जेल की सजा और एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। 

जयपुर. राजधानी जयपुर का अनोखा केस सामने आया है। कोर्ट ने इस मामले में बेहद सख्त फैसला सुनाया है। आरोपी पति को चौदह साल की जेल की सजा सुनाई गई है और साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी किया है। जयपुर की एक पोक्सो अदालत ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल यह पूरा मामला राजधानी जयपुर के फागी थाना इलाके का है।

बेटी के साथ रेप की रिपोर्ट

मिली जानकारी के अनुसार फागी इलाके में रहने वाली लड़की के पिता ने अगस्त 2020 में आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप लगाए थे कि आरोपी ने उसकी बेटी के साथ रेप किया है। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और इसी कारण आरोपी फरार हो गया। यह मामला थाने से कोर्ट तक पहुंचा और दोनो पक्षों के बीच में बहस चलती रही।

पति, पत्नी की तरह रहने लोग पीड़िता और आरोपी

उसके बाद इस मामले में एक ट्वीस्ट आया। रेप करने वाले आरोपी ने रेप पीड़िता के बालिग होने के बाद उससे शादी कर ली और फिर दोनो पति - पत्नी के तौर पर रहने लगे। इस बीच केस जारी था। जब केस का अंतिम पड़ाव आया तो इस मामले में कल पोक्सो कोर्ट ने पति के खिलाफ आरोप तय करते हुए उसे सजा सुना दी।

यह भी पढ़ें: पति ने पत्नी की हत्या की, लेकिन अचानक जिंदा देख उड़ गए होश

मैरिज रजिस्ट्रेशन कोर्ट में पेश

पीड़िता ने अपने पति के बचाव में पिछले साल मई में की गई शादी का मैरिज रजिस्ट्रेशन भी कोर्ट में पेश किया लेकिन कोर्ट ने उसे डिनाय कर दिया। कोर्ट का कहना था कि जब लड़की के साथ रेप हुआ तो वह बालिग नहीं थी। ऐसे में उसकी सहमति संबध बनाने के लिए मायने नहीं रखती। आरोपी ने जुर्म किया है उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।

यह भी पढ़ें: दुल्हन को गोद में उठाया तो बिगड़ गया मामला, बगैर शादी घर लौटा दूल्हा

 

PREV

राजस्थान की राजनीति, बजट निर्णयों, पर्यटन, शिक्षा-रोजगार और मौसम से जुड़ी सबसे जरूरी खबरें पढ़ें। जयपुर से लेकर जोधपुर और उदयपुर तक की ज़मीनी रिपोर्ट्स और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए Rajasthan News in Hindi सेक्शन फॉलो करें — तेज़ और विश्वसनीय राज्य समाचार सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

'अब कोई पुरुष जन्म नहीं लेना चाहेगा', मौत से पहले बता गया सबसे सीक्रेट सच
50 हजार रुपए नहीं, अब आपकी बेटी को ₹1.5 लाख देगी सरकार, जानिए योजना की पूरी डिटेल