Exclusive:क्या है एमपी विधानसभा का इतिहास, इस बार कैसा रहने वाला है पूरा सत्र..देखें चीफ सेक्रेटरी का इंटरव्यू

Exclusive:क्या है एमपी विधानसभा का इतिहास, इस बार कैसा रहने वाला है पूरा सत्र..देखें चीफ सेक्रेटरी का इंटरव्यू

Published : Feb 16, 2021, 01:13 PM ISTUpdated : Feb 16, 2021, 03:21 PM IST


वीडियो डेस्क।  एपमी विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है।  बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होगा और यह 26 मार्च तक चलेगा। कोरोना संकट के चलते बजट सत्र में कितने विधायक शामिल होंगे, सत्र वर्चुअल होगा या वास्तविक, सत्र के दौरान अधिकारियों की बैठक व्यवस्था क्या होगी, इस बारे में एशियानेट न्यूज हिन्दी ने विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह से जाना इस बार कैसा रहने वाला है एमपी बजट सत्र। इसके अलावा  एमपी विधानसभा का इतिहास क्या है। सदन की कार्यप्रणाली कैसे होती है। स्पीकर का चुनाव कैसे होता इन अहम सवालों के जवाब लिए। देखिए पूरा इंटरव्यू 
 


वीडियो डेस्क।  एपमी विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है।  बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होगा और यह 26 मार्च तक चलेगा। कोरोना संकट के चलते बजट सत्र में कितने विधायक शामिल होंगे, सत्र वर्चुअल होगा या वास्तविक, सत्र के दौरान अधिकारियों की बैठक व्यवस्था क्या होगी, इस बारे में एशियानेट न्यूज हिन्दी ने विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह से जाना इस बार कैसा रहने वाला है एमपी बजट सत्र। इसके अलावा  एमपी विधानसभा का इतिहास क्या है। सदन की कार्यप्रणाली कैसे होती है। स्पीकर का चुनाव कैसे होता इन अहम सवालों के जवाब लिए। देखिए पूरा इंटरव्यू 
 

 प्रश्न पूरे 25 दिन पूछे जा सकेंगे
अधिसूचना के मुताबिक फरवरी में 22 से 26 तारीख तक और मार्च में एक से पांच, आठ से दस, 15 से 19 व 22 से 26 तारीख तक सुबह 11 बजे से डेढ़ व दोपहर तीन बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन और राज्यपाल का अभिभाषण 22 फरवरी को होगा। राज्‍यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 24-25 फरवरी को होगी। गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों के लिए 26 फरवरी एवं पांच, 19 व 26 मार्च के अंतिम ढाई घंटे निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा स्थगन, ध्यानाकर्षण, मंत्रिपरिषद में अविश्वास की सूचनाएं 16 फरवरी से प्राप्त की जाएंगी। स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण की सूचनाएं सत्र वाले दिन सुबह आठ बजे से प्राप्त की जाएंगी। प्रश्न पूरे 25 दिन पूछे जा सकेंगे, जबकि विधेयक में संशोधन एक दिन पूर्व, संकल्पों में संशोधन की सूचना तीन दिन पूर्व दी जा सकेगी।
 

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